इमरान खान को तोशाखाना केस में बड़ी राहत, HC ने निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाया

नई दिल्ली: पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को तोशाखाना केस में बड़ी राहत मिली है. HC ने निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाई है. भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किए गए पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को कल गुरुवार (11 मई) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पाकिस्तान के शीर्ष […]

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इमरान खान को तोशाखाना केस में बड़ी राहत, HC ने निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाया

Noreen Ahmed

  • May 12, 2023 11:12 am Asia/KolkataIST, Updated 2 years ago

नई दिल्ली: पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को तोशाखाना केस में बड़ी राहत मिली है. HC ने निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाई है. भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किए गए पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को कल गुरुवार (11 मई) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पाकिस्तान के शीर्ष कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को गैरकानूनी ठहराया और इतना ही नहीं उनकी तत्काल रिहाई का निर्देश दिया। साथ ही अदालत ने उन्हें आज शुक्रवार इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था.

पुलिस लाइन गेस्ट हाउस में रह रहे है इमरान खान

इमरान खान फिलहाल पुलिस लाइन के गेस्ट हाउस में रह रहे हैं और वहीं से आज सीधे हाई कोर्ट पहुंचेंगे। बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुबह करीब 11 बजे भ्रष्टाचार मामले पर सुनवाई होगी। कल शाम को इमरान खान ने अपने समर्थकों से शांति की अपील करते हुए दावा किया कि हिरासत में उन्हें डंडों से पीटा गया। इतना ही नहीं उनका कहना है कि ऐसा दुर्व्यवहार किसी अपराधी के साथ भी स्वीकार नहीं है।

इमरान ने कहीं ये बात

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके खिलाफ 145 मामले दर्ज हुए हैं और उनकी गिरफ्तारी एक आतंकी की तरह की गई। साथ ही चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस मुहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतर मिनल्लाह की 3 सदस्यीय पीठ ने मंगलवार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट परिसर से उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ दर्ज याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि उनपर यह कार्यवाही अवैध थी।

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