बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर गाइडलाइन जारी किया गया है. जारी गाइडलाइन के मुताबिक ई-शिक्षा पोर्टल पर सभी विवरण दर्ज करने के बाद शिक्षक अपना लिखित आवेदन स्कैन करके अपलोड करेंगे. दिशा-निर्देशों के अनुसार, लिखित आवेदन अपलोड करना अनिवार्य है.इसके बिना फॉर्म सबमिट नहीं होगा.
नई दिल्ली: बिहार में इन दिनों शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर काफी चर्चा चल रही है. इसी बीच आज शुक्रवार को बिहार में बीपीएससी और सक्षमता परीक्षा पास करने वाले शिक्षकों के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है. जारी गाइडलाइन के मुताबिक अब शिक्षकों को वर्तमान पोस्टिंग और च्वाइस पोस्टिंग के बीच की दूरी बतानी होगी.
जारी गाइडलाइन के मुताबिक ई-शिक्षा पोर्टल पर सभी विवरण दर्ज करने के बाद शिक्षक अपना लिखित आवेदन स्कैन करके अपलोड करेंगे. दिशा-निर्देशों के अनुसार, लिखित आवेदन अपलोड करना अनिवार्य है.इसके बिना फॉर्म सबमिट नहीं होगा. आपको बता दें कि अब ट्रांसफर पाने के लिए कुल 7 विकल्प भरने होंगे. इसी आधार पर शिक्षकों का तबादला किया जाएगा.
जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि महिला शिक्षकों के द्वारा ट्रांसफर के लिए अनुरोध करने के विशेष आधारों में पसंद की वर्तमान पोस्टिंग से दूरी, पति की पोस्टिंग, किडनी, हृदय और लीवर जैसी असाध्य और गंभीर बीमारी से पीड़ित होना शामिल है.इतना ही नहीं दिव्यांग आधार के साथ ऑटिज्म और मानसिक बीमारी, विधवा और परित्यक्ता के आधार पर भी पोस्टिंग और ट्रांसफर होगी.
BPSC समक्षता पास टीचर्स ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए टीचर्स तीन ऑप्शन दे सकेंगे. जारी गाइडलाइन के मुताबिक 10 अनुमंडल के ऑप्शन खत्म कर दिए गए हैं. बता दें कि टीचर्स 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक आवेदन कर सकेंगे.ऑनलाइन मोड में ही आवेदन करना है.
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