रामपुर. समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान भड़काऊ भाषण देने के मामले में दोषी करार किए हैं, वहीं इस मामले में रामपुर कोर्ट ने उन्हें तीन साल की सज़ा सुनाई है. अदालत ने रामपुर विधायक को आईपीसी की धारा 153-ए, 505-ए और 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत दोषी करार दिया है.
बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान आज़म खान ने भड़काऊ भाषण दिया था। उन्होंने रामपुर के मिलत इलाके में भाषण देते हुए प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अमर्यादित टिपण्णी की थी। आज़म ने देश में बनी स्थिति के लिए पीएम मोदी को जिम्मेदार बताया था। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के नेता आकाश सक्सेना ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। पिछले दिनों इस मामले की कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई थी.
भोपाल: क्लोरीन गैस लीक होने से दहशत, एक टन के सिलेंडर को पानी में डालकर किया गया ब्लॉक
T20 World Cup 2022: भारत ने नीदरलैंड्स को दिया 180 का लक्षय, कोहली और सुर्या के बल्ले ने किया धमाल
महाराष्ट्र विधानसभा की 288 और झारखंड में 38 सीटों पर मतदान शुरू हो गए हैं।
दावा किया गया कि बीजेपी में राष्ट्रीय महासचिव का पद संभालने वाले तावड़े के बारे…
दिल्ली की जहरीली हवाओं ने लोगों का सांस लेना दूभर कर दिया है. इस बीच…
एक कैदी जेल के गलियारे में आराम से बैठकर मोबाइल फोन पर बात करता नजर…
नई दिल्ली: बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी को टमाटर की चटनी खाना पसंद है.…
हाल ही में राम चरण ने एआर रहमान से किया अपना वादा निभाया है. संगीतकार…