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यूपी: हेट स्पीच केस में आजम खान को तीन साल की सजा

रामपुर. समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान भड़काऊ भाषण देने के मामले में दोषी करार किए हैं, वहीं इस मामले में रामपुर कोर्ट ने उन्हें तीन साल की सज़ा सुनाई है. अदालत ने रामपुर विधायक को आईपीसी की धारा 153-ए, 505-ए और 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत दोषी करार दिया है. 2019 में दिया […]

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Azam Khan
  • October 27, 2022 4:41 pm Asia/KolkataIST, Updated 2 years ago

रामपुर. समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान भड़काऊ भाषण देने के मामले में दोषी करार किए हैं, वहीं इस मामले में रामपुर कोर्ट ने उन्हें तीन साल की सज़ा सुनाई है. अदालत ने रामपुर विधायक को आईपीसी की धारा 153-ए, 505-ए और 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत दोषी करार दिया है.

2019 में दिया था भड़काऊ भाषण

बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान आज़म खान ने भड़काऊ भाषण दिया था। उन्होंने रामपुर के मिलत इलाके में भाषण देते हुए प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अमर्यादित टिपण्णी की थी। आज़म ने देश में बनी स्थिति के लिए पीएम मोदी को जिम्मेदार बताया था। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के नेता आकाश सक्सेना ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। पिछले दिनों इस मामले की कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई थी.

 

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