दिसपुर: असम एनआरसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 17 अक्टूबर को सुनवाई करने का फैसला किया है. कोर्ट में अर्जी दाखिल कर नागरिकता कानून की धारा-6 ए को चुनौती दी गई है. धारा-6ए में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति एक जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 के बीच भारत आया है और वो असम में रह रहा है, उसे नागरिकता के लिए खुद का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।
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