बांग्लादेश में चिटगांव की अदालत ने चिन्मय दास की जमानत अर्जी ख़ारिज कर दी है। इसके बाद उन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा।
नई दिल्ली। बांग्लादेश में चिटगांव की अदालत ने चिन्मय दास की जमानत अर्जी ख़ारिज कर दी है। इसके बाद उन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा। ढाका के मीडिया आउटलेट द डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के 11 वकीलों की टीम चटगांव आई थी। उन्होंने मेट्रोपॉलिटन जज मोहम्मद सैफुल इस्लाम के सामने आधे घंटे तक दलीलें दी। दोनों पक्षों की बातें सुनकर अदालत ने जमानत याचिका ख़ारिज कर दी।
The Daily Star, Bangladesh, reports, “A Chattogram court has denied bail to Chinmoy Krishna Das Brahmachari, a former ISKCON leader, during a hearing held under tight security today.” pic.twitter.com/4T8otE7YT8
— ANI (@ANI) January 2, 2025
बता दें कि इससे पहले 3 दिसंबर को केस में सुनवाई हुई थी। कट्टरपंथियों के डर से एक भी वकील कोर्ट नहीं आया। इसके बाद अदालत ने सुनवाई टाल दी थी। उनके वकील रमन रॉय पर क्रूरता से हमला भी किया गया था। कोई भी वकील इसके बाद केस लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। रमन रॉय कई दिनों तक अस्पताल के ICU में जिंदगी-मौत से जूझते रहे।
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बता दें कि चिन्मय स्वामी की गिरफ़्तारी के बाद से हिन्दुओं की स्थिति और खराब हुई है। सरकार से लेकर सेना और आम लोगों तक हिन्दुओं पर जगह अटैक कर रहे। हिन्दू संत चिन्मय कृष्ण दास को इस सप्ताह राजद्रोह के आरोप में एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। उनके साथ साथ 18 अन्य लोगों के खिलाफ 30 अक्टूबर को चटगांव के कोतवाली पुलिस थाने में FIR किया गया था। चिन्मय दास पर आरोप है कि उन्होंने न्यू मार्केट इलाके में हिंदू समुदाय की एक रैली को संबोधित करते हुए बांग्लादेश के राष्ट्रीय झंडे का अपमान किया था।
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