दिल्ली में प्रदुषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस मामले पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अदालत के अंदर AQI का स्तर 990 से ऊपर चला गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी एनसीआर सरकारों को GRAP-4 सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है। एनसीआर राज्यों में GRAP-4 के लिए टीम का गठन करें ताकि जरुरी कामों पर निगरानी किया जा सके
Supreme Court On Air Pollution: दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस मामले पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अदालत के अंदर AQI का स्तर 990 से ऊपर चला गया है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि अगर वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 से नीचे चला जाता है, तब भी GRAP-4 लागू रहेगा। NCR राज्यों में भी GRAP-4 लागू करने का निर्देश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह राज्य और केंद्र का संवैधानिक दायित्व है कि लोगों को प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले। कोर्ट ने कहा कि GRAP-3 और 4 के सभी खंडों के अलावा, सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाने चाहिए की ये स्थिति सामान्य हो जाए।
-सुप्रीम कोर्ट ने सभी एनसीआर सरकारों को GRAP-4 सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है।
– एनसीआर राज्यों में GRAP-4 के लिए टीम का गठन करें ताकि जरुरी कामों पर निगरानी किया जा सके।
– GRAP-4 में दिए गए निर्देशों पर तुरंत निर्णय लें और अगली सुनवाई की तारीख से पहले उन्हें कोर्ट के समक्ष रखें ।
– नियमों के उल्लंघन के लिए सरकार एक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करें।
सुप्रीम कोर्ट ने सभी एनसीआर राज्यों को कक्षा 12 तक की सभी कक्षाओं की फिजिकल क्लास बंद करने और ऑनलाइन क्लास शुरू करने का आदेश दिया है।
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