मुंबई : अनिल देशमुख को राहत मिली है. जहां बॉम्बे हाईकोर्ट ने देशमुख की जमानत पर रोक लगाने वाली सीबीआई की याचिका खारिज कर दी है. ऐसे में कल यानी 28 दिसंबर को अनिल देशमुख जेल से बाहर आ सकते हैं. मालूम हो महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख एक साल से अधिक समय […]
मुंबई : अनिल देशमुख को राहत मिली है. जहां बॉम्बे हाईकोर्ट ने देशमुख की जमानत पर रोक लगाने वाली सीबीआई की याचिका खारिज कर दी है. ऐसे में कल यानी 28 दिसंबर को अनिल देशमुख जेल से बाहर आ सकते हैं. मालूम हो महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख एक साल से अधिक समय तक जेल में बंद हैं. अब एक साल के बाद वह जेल से बाहर आ सकते हैं.
बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को CBI की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें देशमुख के जमानत के फैसले को आगे एक्सटेंड करने की मांग की गई थी. सीबीआई की मांग थी कि देशमुख को तीन दिन का अतिरिक्त समय दे दिया जाए. हालांकि कोर्ट ने CBI की ये मांग स्वीकार नहीं की है. ऐसे में अनिल देशमुख का जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है.
हालांकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने तो 12 दिसंबर को ही अनिल देशमुख को जमानत दे दी थी. लेकिन सीबीआई ने अपनी आगे की कार्रवाई का हवाला देते हुए 10 दिन का समय माँगा था. दस दिनों तक देशमुख जेल में ही रहने वाले थे. इसके बाद 10 दिनों के अंदर सीबीआई की सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी थी. SC में CBI देशमुख की जमानत को चुनौती देने वाली थी. लेकिन छुट्टियों का दौर शुरू होने पर मामले की सुनवाई जनवरी से पहले नहीं की जा सकती थी. तब सीबीआई ने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया. जहां से एजेंसी को झटका लगा है और अब अनिल देशमुख की जमानत याचिका को ख़ारिज करने की मांग वाली याचिका को रद्द कर दिया गया है. ऐसे में देशमुख का जेल से बाहर निकलने का रास्ता साफ हो गया.
बता दें वसूली मामले में पिछले साल नवंबर में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को गिरफ्तार किया गया था. उन पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री रहते हुए एपीआई सचिन वाजे को ऑर्केस्ट्रा बार से हर महीने 100 करोड़ रुपये की वसूली करने का आदेश देने का आरोप था. मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह की एक चिट्ठी के बाद उद्धव सरकार ने अनिल देशमुख की मुसीबत बढ़ा दी थी.
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