लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिव-इन-रिलेशनशिप को लेकर आज अहम फैसला दिया है। बता दें , जस्टिस सुनीत कुमार और सय्यद वैज़ मिया ने कोर्ट में कहा कि बालिगों को उनकी स्वेच्छा से रहने-जीने का अधिकार होगा । उन्होंने आगे कहा कि कोई भी मौलिक अधिकार में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।
बता दें ,उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से एक मामला सामने आय था। जिसमें की एक युवक ने जो की कथित रूप से लड़की का पिता था, उन्होंने अपनी बेटी के अपहरण का मुक़दमा दर्ज कराया था। इस FIR को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था। लेकिन , युवक की बेटी और जिसके साथ वह रह रही हैं दोनों ने बताया हैं कि वे दोनों बालिग हैं और दोनों के पास मौलिक अधिकार है साथ रहने के लिए और वे एक दूसरे की स्वेच्छा से साथ रह रहे हैं । मिली जानकारी के मुताबिक , न्यायामूर्ति सुनीत कुमार व सय्यद वैज़ मिया के द्वारा संवैधानिक व मौलिक अधिकार का हवाला देते हुए फैसला ये सुनाया गया था । जिसमें कोर्ट ने FIR को रद्द कर दिया है।
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