नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के PWD के उस आदेश पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है जिसमें आम आदमी पार्टी की नेत्री जैस्मिन शाह को उनका मौजूदा सरकारी आवास खाली करने के लिए कहा गया था. दरअसल जैस्मीन शाह को PWD के नोटिस में बताया गया था कि वह मौजूदा सरकारी निवास में अवैध […]
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के PWD के उस आदेश पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है जिसमें आम आदमी पार्टी की नेत्री जैस्मिन शाह को उनका मौजूदा सरकारी आवास खाली करने के लिए कहा गया था. दरअसल जैस्मीन शाह को PWD के नोटिस में बताया गया था कि वह मौजूदा सरकारी निवास में अवैध रूप से रह रही हैं. आम आदमी पार्टी की नेत्री को 26 अप्रैल को PWD ने ये नोटिस भेजा था.