रांची। झारखंड की स्थानीय अदालत ने 2019 के तबरेज अंसारी लिंचिंग मामले में फैसला सुनाते हुए 10 लोगों को दोषी करार दिया है। दोषियों को सजा पांच जुलाई को सुनाई जाएगी। तबरेज अंसारी मामले में जिन 10 दोषियों को सजा सुनाई गई है। उनके नाम भीम सिंह मुंडा, कमल महतो, मदन नायक, अतुल महाली, सुमंत […]
रांची। झारखंड की स्थानीय अदालत ने 2019 के तबरेज अंसारी लिंचिंग मामले में फैसला सुनाते हुए 10 लोगों को दोषी करार दिया है। दोषियों को सजा पांच जुलाई को सुनाई जाएगी। तबरेज अंसारी मामले में जिन 10 दोषियों को सजा सुनाई गई है। उनके नाम भीम सिंह मुंडा, कमल महतो, मदन नायक, अतुल महाली, सुमंत महतो, विक्रम मंडल,चामू नायक, प्रेमचंद महाली, महेश महाली है। वहीं मामले में मुख्य आरोपी प्रकाश मंडल उर्फ पप्पू पहले से ही न्यायिक हिरासत में है।
मामले पर पब्लिक प्रॉसिक्यूटर अशोक कुमार राय ने बताया कि आरोपियों को IPC की धारा 304, 323, 341 समेत विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया है। इसके अलावा अन्य आरोपियों में से एक कौशल महाली की कोर्ट के सुनवाई के दौरान ही मौत हो गई थी जबकि दो आरोपियों को सबूतों के अभाव के चलते बरी कर दिया गया था।
बता दें, झारखंड के सरायकेला पुलिस थाने के तहत धातकीडीह गांव में 17 जून 2019 को चोरी के आरोप में तबरेज अंसारी की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। तबरेज पुणे में मजदूरी का काम करता था और ईद मनाने के लिए झारखंड अपने घर वापस आया था। तबरेज अंसारी की ये हत्या उसके निकाह के दो महीने के बाद हो गई थी। 27 अप्रैल को उसका निकाह हुआ था।