कोर्ट का आदेश, ‘बढ़ चला बिहार’ अभियान से नीतीश आउट

बिहार के सीएम नीतीश कुमार को एक बड़ा झटका लगा है. पटना हाईकोर्ट सरकार के 'बढ़ चला बिहार' कैम्पेन पर नीतीश या उनकी सरकार के किसी मंत्री की तस्वीर लगाने पर अंतरिम प्रतिबंध लगा दिया है. चीफ जस्टिस एल नरसिम्हा रेड्डी और अंजना मिश्र की बेंच ने RTI एक्टिविस्ट प्रकाश राय की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया है.

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कोर्ट का आदेश, ‘बढ़ चला बिहार’ अभियान से नीतीश आउट

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  • July 29, 2015 5:08 am Asia/KolkataIST, Updated 9 years ago

पटना. बिहार के सीएम नीतीश कुमार को एक बड़ा झटका लगा है. पटना हाईकोर्ट सरकार के ‘बढ़ चला बिहार’ कैम्पेन पर नीतीश या उनकी सरकार के किसी मंत्री की तस्वीर लगाने पर अंतरिम प्रतिबंध लगा दिया है. चीफ जस्टिस एल नरसिम्हा रेड्डी और अंजना मिश्र की बेंच ने RTI एक्टिविस्ट प्रकाश राय की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया है.

‘नागरिक अधिकार मंच’ के संयोजक प्रकाश राय ने अपनी याचिका में कहा था कि नीतीश सरकार चुनावों से पहले ऐसे कैम्पेन लांच करके जनता के पैसे को अपनी पार्टी जनता दल यूनाइटेड के चुनावी प्रचार के लिए खर्च कर रही है. बिहार के एडवोकेट जनरल ललित किशोर ने बताया इस आदेश के बाद अब नीतीश या उनके किसी भी मंत्री की कोई तस्वीर का ऑडियो-विजुअल मैसेज ‘बढ़ चला बिहार’ कैम्पेन में इस्तेमान नहीं किया जा सकता. 

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