Toll Tax Exemptions Rules in India: इन लोगों को टोल बूथ पर नहीं देना होता टैक्स, मिलती है छूट

नई दिल्ली: सड़क के रास्ते सफर करते समय हमें अक्सर बीच- बीच में टोल प्लाजा मिलते हैं। जो कि अलग-अलग गाड़ियों के हिसाब से टोल टैक्स वसूलने का काम करते हैं। वहीं गाड़ियों से टोल टैक्स फास्टैग के जरिये लिया जा रहा है लेकिन यह सभी के लिए समान नहीं है। इस दौरान(Toll Tax Exemptions […]

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Toll Tax Exemptions Rules in India: इन लोगों को टोल बूथ पर नहीं देना होता टैक्स, मिलती है छूट

Shiwani Mishra

  • January 19, 2024 4:29 pm Asia/KolkataIST, Updated 10 months ago

नई दिल्ली: सड़क के रास्ते सफर करते समय हमें अक्सर बीच- बीच में टोल प्लाजा मिलते हैं। जो कि अलग-अलग गाड़ियों के हिसाब से टोल टैक्स वसूलने का काम करते हैं। वहीं गाड़ियों से टोल टैक्स फास्टैग के जरिये लिया जा रहा है लेकिन यह सभी के लिए समान नहीं है। इस दौरान(Toll Tax Exemptions Rules in India) कई लोगों को इससे राहत भी दी गई है। चलिए जानते हैं किन लोगों को इससे राहत मिलती है।

इनको नहीं देना होगा टैक्स

जानकारी दे दें कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर किसी भी मैकेनिकल वाहन से टोल नहीं लिया जा सकता। इसके अलावा देश के प्रमुख पदों पर आसीन व्यक्तियों के सफर के दौरान भी टोल टैक्‍स नहीं वसूला जा सकता। राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों और संग्रहण का निर्धारण) नियम, 2008 के नियम 11 के अनुसार निम्‍नलिखित लोगों से टोल टैक्‍स नहीं लिया जाता।

  • भारत के राष्ट्रपति ।
  • भारत के उपराष्ट्रपति ।
  • भारत के प्रधान मंत्री ।
  • किसी भी राज्य का राज्यपाल ।
  • भारत के मुख्य न्यायाधीश ।
  • लोक सभा के अध्यक्ष ।
  • केंद्रीय कैबिनेट मंत्री ।
  • किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री ।
  • उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश ।
  • केंद्रीय राज्य मंत्री ।
  • केंद्र शासित प्रदेश का उपराज्यपाल ।
  • समकक्ष रैंक या पूर्ण जनरल का पद धारण करने वाला स्टाफ प्रमुख ।
  • किसी राज्य की विधान परिषद का अध्यक्ष ।
  • किसी भी राज्य की विधान सभा का अध्यक्ष ।
  • उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ।
  • उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ।
  • संसद सदस्य ।
  • अन्य सेवाओं में समकक्ष और सेना कमांडर उप-सेना प्रमुख ।
  • संबंधित राज्य के भीतर राज्य सरकार का मुख्य सचिव ।
  • भारत सरकार के सचिव ।
  • राज्य परिषद, सचिव ।
  • लोक सभा, सचिव ।
  • राजकीय दौरे पर विदेशी गणमान्य व्यक्ति ।
  • किसी भी राज्य के विधान परिषद या विधान सभा के सदस्य अगर वह संबंधित राज्य द्वारा जारी अपना पहचान पत्र दिखाते हैं ।
  • अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, परमवीर चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र पुरस्कार विजेता, अगर पुरस्कार प्राप्तकर्ता अपना फोटो पहचान पत्र दिखाता है।

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