बेंगलुरु: Traffic Challan Discount: सड़क पर वाहन चलाते समय हम अक्सर नियमों की अनदेखी करते हैं, इसलिए ट्रैफिक चालान काटा जाता है। अगर आपका भी कोई चालान का बिल बकाया है तो आपके पास शानदार मौका है। बता दें, ट्रैफिक चालान भरने पर 50 फीसदी छूट पा सकते हैं। दरअसल, कर्नाटक में इस ऑफर की […]
बेंगलुरु: Traffic Challan Discount: सड़क पर वाहन चलाते समय हम अक्सर नियमों की अनदेखी करते हैं, इसलिए ट्रैफिक चालान काटा जाता है। अगर आपका भी कोई चालान का बिल बकाया है तो आपके पास शानदार मौका है। बता दें, ट्रैफिक चालान भरने पर 50 फीसदी छूट पा सकते हैं। दरअसल, कर्नाटक में इस ऑफर की शुरुआत 27 जनवरी को हुई थी। कर्नाटक राज्य परिवहन विभाग कथित तौर पर सीमित समय के लिए यातायात चुनौतियों पर भारी छूट की पेशकश कर रहा है।
TOI की एक रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक सरकार द्वारा जारी एक अध्यादेश के अनुसार ट्रैफिक चालान के भुगतान पर 50% की छूट दी जाती है। यह छूट 11 फरवरी तक पूरे राज्य में लागू है। इस छूट का उपयोग केवल एक बार ही किया जा सकता है। बैंगलोर जैसे प्रमुख शहरों में यातायात पुलिस लेनदेन की सुविधा के लिए एक ऑनलाइन भुगतान सेवा प्रदान करती है। इसके लिए पेटीएम जैसे पेमेंट गेटवे से पार्टनरशिप किया गया है।
यदि आप कर्नाटक के एक प्रमुख शहर में रहते हैं, तो आप कर्नाटक वन सेवा पोर्टल के माध्यम से अपने वाहन की चालान स्थिति की जाँच कर सकते हैं। अगर आपका कोई बिल बकाया है, तो आप पेटीएम जैसे ऐप के जरिए डिस्काउंट पर उसका भुगतान ऑनलाइन कर सकते हैं। याद रखें कि यह ऑफ़र केवल सीमित समय के लिए उपलब्ध है और 11 फरवरी को समाप्त हो रहा है।
आपको बता दें, वर्तमान में बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर 2,000 रुपये, वैध बीमा नहीं होने पर 4,000 रुपये, लापरवाही से वाहन चलाने पर 10,000 रुपये और शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 15,000 रुपये का चालान काटा जा सकता है। ऑफर के आधार पर आप इन चालानों के लिए आधी कीमत पर जुर्माना अदा कर सकते हैं।
आपको हकीकत बता दें कि वर्तमान मोटर व्हीकल एक्ट में इस तरीके का कोई नियम मौजूद नहीं है, जिसके तहत गाड़ी के शीशे गंदे होने पर आपका चालान काटा जा सकता हो। जी हाँ, आपको हकीकत बता दें तो गाड़ी के शीशे गंदे होने पर किसी भी तरीके का चालान काटने का प्रावधान नहीं है। यही नहीं, बहुत पहले केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के ऑफिस ने भी इस मामले में ट्वीट किया था। ट्वीट के जरिये जानकारी दी गई थी कि मोटर व्हीकल एक्ट में गाड़ी के शीशे गंदे हो जाने पर चालान काटने का नियम नहीं है।
जारी किये गए इस ट्वीट में इन बातों का भी ज़िक्र किया गया था जिसमें कहा गया था कि मौजूदा व्हीकल एक्ट के तहत चप्पल पहनकर गाड़ी चलाने, लुंगी में गाड़ी चलाने या आधी बांह की शर्ट पहनकर गाड़ी चलाने पर भी किसी तरीके का चालान का नहीं है।