नई दिल्ली: ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए लोगों को अब क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) के चक्कर काटने की परेशानी से छुटकारा मिल सकता है। 1 जून 2024 से लागू हुए नए नियमों के तहत ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया को सरल और कम समय लेने वाला बनाया गया है। पहले जहां RTO में लंबी कतारों […]
नई दिल्ली: ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए लोगों को अब क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) के चक्कर काटने की परेशानी से छुटकारा मिल सकता है। 1 जून 2024 से लागू हुए नए नियमों के तहत ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया को सरल और कम समय लेने वाला बनाया गया है। पहले जहां RTO में लंबी कतारों और भीड़भाड़ के बीच लाइसेंस बनवाना एक कठिन कार्य था, वहीं अब यह प्रक्रिया काफी आसान हो गई है.
नए नियमों के अनुसार, अब आपको ड्राइविंग टेस्ट के लिए RTO जाने की ज़रूरत नहीं है। आप प्राइवेट ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर पर भी अपनी ड्राइविंग का टेस्ट दे सकते हैं। इस प्रक्रिया से समय और धन दोनों की बचत होगी, साथ ही RTO ऑफिस में होने वाली भीड़ भी कम हो जाएगी। इसके अलावा, इस नई व्यवस्था के माध्यम से DL (ड्राइविंग लाइसेंस) बनवाने में होने वाले भ्रष्टाचार को भी रोका जा सकेगा।
इस बदलाव से लोगों को DL बनवाने के लिए किसी थर्ड पार्टी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया के दौरान आपको किसी भी व्यक्ति ज़रूरत से ज्यादा पैसे देने की आवश्यकता नहीं होगी। नए नियमों के अनुसार, लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया को ऑनलाइन प्लेटफार्म पर शिफ्ट कर दिया गया है।
लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले https://sarathi.parivahan.gov.in/ वेबसाइट पर जाना होगा। यहां पर राज्य का चयन करने के बाद “New Driving Licence” का विकल्प चुनें। इसके बाद लर्निंग लाइसेंस का नंबर और जन्मतिथि दर्ज करनी होगी। फिर एप्लीकेशन फॉर्म को भरकर “Next” बटन पर क्लिक करें। इसके बाद आपको अपने नजदीकी RTO जाकर डॉक्यूमेंट्स और फीस जमा करनी होगी। इसके बाद आप प्राइवेट ट्रेनिंग सेंटर पर ड्राइविंग टेस्ट देकर अपना लाइसेंस ले सकते हैं। https://sarathi.parivahan.gov.in/ के मुताबिक लाइसेंस बनवाने में मात्र 150 से 200 रुपए का खर्चा आता है.
बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने पर अब सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। बिना लाइसेंस वाहन चलाते पाए जाने पर 2000 रुपये का जुर्माना लगेगा। अगर नाबालिग वाहन चलाते पाया जाता है, तो 25,000 रुपये का जुर्माना और माता-पिता पर भी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी रद्द किया जा सकता है।
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