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गाड़ी पर मत लिखवाना कास्ट का नाम! नहीं तो कट जाएगा महँगा चालान

नई दिल्ली: लोग अपनी कारों को अलग बनाने और सबकी नज़रों को इस पर टिकाने के लिए गाड़ी में तरह-तरह की मोडिफिकेशन कराते हैं। कुछ लोग शीशे बदलवा लेते हैं तो कुछ लोग हूटर भी लगवा लेते हैं। आपको बता दें, ऐसा करना आपको काफी महँगा पड़ सकता है और आपको भारी भरकम जुर्माना भी […]

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गाड़ी पर मत लिखवाना कास्ट का नाम! नहीं तो कट जाएगा महँगा चालान
  • February 11, 2023 5:57 pm Asia/KolkataIST, Updated 2 years ago

नई दिल्ली: लोग अपनी कारों को अलग बनाने और सबकी नज़रों को इस पर टिकाने के लिए गाड़ी में तरह-तरह की मोडिफिकेशन कराते हैं। कुछ लोग शीशे बदलवा लेते हैं तो कुछ लोग हूटर भी लगवा लेते हैं। आपको बता दें, ऐसा करना आपको काफी महँगा पड़ सकता है और आपको भारी भरकम जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। नोएडा पुलिस ऐसी कारों को गिरफ्तार कर उनका चालान काट रही है.

Noida सेक्टर 62 में कटा चालान

आपकोप बता दें, हाल ही में नोएडा ट्रैफिक पुलिस (Noida Traffic Police) ने इनमें से एक गाड़ी के खिलाफ़ कार्रवाई की थी। नोएडा पुलिस ने सेक्टर 62 इलाके में एक ऐसी कार को पकड़ा है, जिस पर किसी जाति विशेष का नाम लिखा हुआ था, साथ ही उसमें ब्लैक फिल्म और कार का हॉर्न लगा हुआ था। इस मामले में नोएडा ट्रैफिक पुलिस (Noida Traffic Police) ने कार्रवाई करते हुए 22500 रुपये का चालान काटा।

नियम ज़रूर जानें

आपको बता दें, गाड़ियों पर जाति सूचक शब्द का प्रयोग करना हक़ीक़त में अवैध है। इस तरह धारा 177 के तहत चालान या गाड़ी को जब्त किया जा सकता है। अगर आपने भी इनमें से कोई शब्द अपने गाड़ी पर लिखा है तो कृपया इसे हटा दें। नहीं तो ट्रैफिक पुलिस आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है।

 

गाड़ी के शीशे गंदे होने पर चालान का नियम नहीं

आपको हकीकत बता दें कि वर्तमान मोटर व्हीकल एक्ट में इस तरीके का कोई नियम मौजूद नहीं है, जिसके तहत गाड़ी के शीशे गंदे होने पर आपका चालान काटा जा सकता हो। जी हाँ, आपको हकीकत बता दें तो गाड़ी के शीशे गंदे होने पर किसी भी तरीके का चालान काटने का प्रावधान नहीं है। यही नहीं, बहुत पहले केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के ऑफिस ने भी इस मामले में ट्वीट किया था। ट्वीट के जरिये जानकारी दी गई थी कि मोटर व्हीकल एक्ट में गाड़ी के शीशे गंदे हो जाने पर चालान काटने का नियम नहीं है।

 

ऐसा करने पर भी नहीं कटते चालान

जारी किये गए इस ट्वीट में इन बातों का भी ज़िक्र किया गया था जिसमें कहा गया था कि मौजूदा व्हीकल एक्ट के तहत चप्पल पहनकर गाड़ी चलाने, लुंगी में गाड़ी चलाने या आधी बांह की शर्ट पहनकर गाड़ी चलाने पर भी किसी तरीके का चालान का नहीं है।

 

 

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