Delhi traffic challan : दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बुधवार को कनॉट प्लेस के पास बाराखंभा रोड पर महज दो घंटों में 17 चालान (Delhi traffic challan) काटे। दरअसल ये सभी चालान कारों की पिछली सीटों पर सीट बेल्ट नहीं लगाने वालों के खिलाफ काटे गए. बता दें, बुधवार की सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक ट्रैफिक पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम एक्ट की धारा 194 B के तहत सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक काटे गए. ऐसा इसलिए क्योंकि ज्यादातर लोग गाड़ी में पीछे की सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं. इसलिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने सभी से सीट बेल्ट लगाने का अनुरोध किया है. सड़क हादसों में सीट बेल्ट न पहनने की वजह से हुए मौत का आंकड़ा सबसे ज्यादा है.
1. ट्रैफिक पुलिस को अपनी वर्दी में होना जरुरी है. ऐसे में अगर अधिकारी अपनी वर्दी में नहीं है तो आपका हक है कि पुलिस से पहचान पत्र मांग सकते हैं और पुलिस आपको पहचान पत्र नहीं दिखाते है या फिर मना करते हैं तो आप भी पुलिस को अपने डॉक्यूमेंट दिखाने से मना कर सकते हैं.
2. नियम के मुताबिक अगर आप पर जुर्माना लगाया जाता है, तो ये ऑफिशियल रसीद बुक या ई-चालान मशीन के जरिये से आना चाहिए. यदि आपको ऐसी कोई रसीद नहीं दी जा रही है, तो आप एक तरीके से पुलिस को घूस यानी कि रिश्वत दे रहे हैं.
3. इसके अलावा अगर ट्रैफिक पुलिस आपके किसी भी डॉक्यूमेंट को सीज करने का फैसला करती है, तो आप उसकी रसीद की भी मांग कर सकते हैं.
4. आपको इस बारे में पता होना चाहिए कि पुलिस का कोई भी अधिकारी आपकी बिना इजाजत के आपकी गाड़ी की चाबियां नहीं छीन सकता.
5. अगर आप गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं और गाड़ी कड़ी है तो भी पुलिस आपके वाहन को टो नहीं कर सकती है. पुलिस को ये अधिकार नहीं है:
ये कुछ ऐसे जरूरी डॉक्युमेंट है जो हमेशा आप को गाड़ी चलाते समय अपने साथ ही रखने चाहिए.
रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC)
प्रदूषण नियंत्रण (PUC)
इंश्योरेंस डॉक्युमेंट
ड्राइविंग लाइसेंस
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