लखनऊ: अगर आप बाइक या टैक्सी चलाते या फिर उससे ट्रेवल करते है तो जान लें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अब बाइक टैक्सी के संचालन के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। इन नए नियमों के तहत अब बाइक टैक्सी चलाने के लिए परमिट प्राप्त करना अनिवार्य हो गया है। इस नए बदलाव के अनुसार, 1,350 रुपये की फीस और प्रति सीट 600 रुपये टैक्स देना होगा। इसके साथ ही Uber, Ola, Rapido जैसी कंपनियों को अब अपनी ऐप के जरिए निजी वाहनों का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी, जिससे निजी वाहन इन ऐप्स का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।

नियमों में बदलाव का कारण

जानकारी के अनुसार, लखनऊ में इस समय कई बाइक टैक्सियां चल रही हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश कमर्शियल नहीं हैं. इसके बावजूद इनका उपयोग कमर्शियल तरीके से किया जा रहा है। इससे परिवहन विभाग को राजस्व का नुकसान हो रहा था। नए नियमों का उद्देश्य अवैध बाइक टैक्सियों के संचालन पर रोक लगाना है। इसके साथ ही अब इलेक्ट्रिक वाहनों को टैक्सी के तौर पर इस्तेमाल करने वाले ड्राइवरों को भी अपने वाहन को कमर्शियल रूप से रजिस्टर करवाना होगा।

CNG शर्त हटने से फायदा

लखनऊ में 2018 में बाइक टैक्सी सेवा शुरू हुई थी, जब कुल 750 परमिट दिए गए थे। इनमें से Ola के लिए 500, Uber के लिए 200 और अन्य कंपनियों के लिए 50 परमिट मंजूर हुए थे। तब एक शर्त रखी गई थी कि CNG में कन्वर्ट करना होगा, लेकिन यह शर्त बाद में लागू नहीं हो पाई, जिसके कारण अधिकांश परमिट रद्द हो गए। अब इस शर्त को हटा लिया गया है, जिससे परमिट प्राप्त करने में कोई अड़चन नहीं आएगी और बाइक टैक्सी की संख्या में वृद्धि होगी। वहीं नियम के बादलाव के बाद इसकी पूरी उम्मीद है कि Ola, Uber जैसी टैक्सी कंपनियां अपनी टैक्सी के दामों को बढ़ा सकती है.

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