नई दिल्ली: सरकार ने यातायात को ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए तमाम मोटर व्हीकल नियम बनाए हैं लेकिन बहुत से लोग इनका उल्लंघन करते हैं, जिसके चलते उनका चालान भी काटा जाता है. कई बार देखा गया है कि कुछ लोग तो अपने कार, बाइक या स्कूटर आदि की नंबर प्लेट ही बदलवा लेते हैं […]
नई दिल्ली: सरकार ने यातायात को ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए तमाम मोटर व्हीकल नियम बनाए हैं लेकिन बहुत से लोग इनका उल्लंघन करते हैं, जिसके चलते उनका चालान भी काटा जाता है. कई बार देखा गया है कि कुछ लोग तो अपने कार, बाइक या स्कूटर आदि की नंबर प्लेट ही बदलवा लेते हैं या फिर उसपर स्टाइलिश तरीके से नंबर लिखवा का लगवा लेते हैं लेकिन आपको बता दें कि ऐसा करना काफी भारी पड़ सकता है क्योंकि अगर ट्रैफिक पुलिस की नजर आपकी फैंसी नंबर प्लेट पर पड़ जाए तो वह आपका अच्छा-खासा चालान काट सकती है.
अगर आप फैंसी-स्टाइलिश नंबर प्लेट वाली कार चलाते हुए पकड़े जाते हैं, तो आपका चालान हो सकता है. Central Motor Vehicles Rules, 1989 की धारा 51 और 177 के अनुसार, अगर आप फैंसी या फिर स्टाइलिश दिखने वाली नंबर प्लेट का इस्तेमाल करते हुए पकड़े जाते हैं, तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है. फिलहाल, जुर्माने की राशि एक हजार रुपये रखी गई है. हालांकि, अलग-अलग जगहों के मुताबिक, इस जुर्माने की राशि भी अलग-अलग हो सकती है. कुछ राज्यों में अगर कई बार के चेतावनियों के बावजूद भी कोई अपनी कार या बाइक आदि पर फैंसी नंबर प्लेट का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा जाता है, तो इसके तहत उसका लाइसेंस भी सस्पेंड किया जा सकता है.
उदाहरण के तौर पर बताएं तो अगर चालान और लिखित चेतावनी के बावजूद भी कार या अन्य गाड़ी की नंबर प्लेट निर्धारित प्रारूप में नहीं बदली जाती है, तो ट्रैफिक पुलिस RTO से आपका लाइसेंस सस्पेंड करने का अनुरोध कर सकती है.
ऐसे में अगर आपका लाइसेंस सस्पेंड हो जाता है जिससे आप कार बीमा को भी क्लेम भी नहीं कर पाएंगे. इसीलिए, अगर आप अभी किसी फैंसी या स्टाइलिश नंबर प्लेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो तुरंत इसे बदलवा लें और स्टैंडर्ड नंबर प्लेट को लगवा लें.