नई दिल्ली: दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले फिर से रफ़्तार पकड़ रहे हैं. इसे को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली सरकार एक्शन मोड में आ गई है और एहतियातन तौर पर कदम उठाने लगी है. दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़े मामलों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने फिर से मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है. जिसके बाद एक बार फिर से अब दिल्ली में सार्वजनिक जगहों पर सभी व्यक्तियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य काम है. ऐसा नहीं करने वाले लोगों पर 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा. अब इस बारे में जानने के बाद कुछ लोगों के मन में सवाल हो सकता है कि जो लोग दिल्ली में अपनी कार या फिर बाइक से सफर करते हैं तो क्या उनके लिए भी यह नियम लागू है?
चलिए आपको बता देते हैं. दरअसल, इसका जवाब ‘हां’ भी है ‘नहीं’ भी है. जी हाँ, आपको जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली सरकार ने नोटिफिकेशन में कहा है कि ‘सभी पब्लिक स्थानों पर फेस मास्क/कवर पहनना जरुरी है. उल्लंघन करने वालों पर 500 रुपये का जुर्माना लगेगा.बहरहाल, यह जुर्माना और ये नियम उन लोगों पर लागू नहीं होगा, जो अपने पर्सनल फॉर व्हीलर गाड़ी में सफर कर रहे हों.’ इसका मतलब है कि अगर आप अपनी पर्सनल कार में सफर कर रहे हैं तो आप बिना मास्क के भी चल सकते हैं, ऐसे में आप पर जुर्माना नहीं लगेगा. लेकिन आपको बता दें, कमर्शियल वाहन जैसे- कैब, ऑटोरिक्शा आदि में सफर करने वालों के लिए फेस मास्क पहनना अनिवार्य है.
इसके अलावा, अगर आप बाइक आदि पर चलते हैं तो भी आपके लिए मास्क पहनना अनिवार्य है. ऐसे में, बाइक पर चलते समय मास्क पहनकर फिर उसके ऊपर से हेलमेट पहने. मालूम हो कि इसके लिए भी 1000 रुपये का चालान है.
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