नई दिल्ली। कर्नाटक सरकार की तरफ से नया नियम लागू किया गया है। इस नियम के अनुसार, अब कार धुलाई पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। दरअसल, इस समय राज्य भारी जल संकट से गुजर रहा है, इसलिए सरकारी विभागों को पानी बचाने के लिए कड़े कदम उठाने के लिए प्रेरित किया जा रहा […]
नई दिल्ली। कर्नाटक सरकार की तरफ से नया नियम लागू किया गया है। इस नियम के अनुसार, अब कार धुलाई पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। दरअसल, इस समय राज्य भारी जल संकट से गुजर रहा है, इसलिए सरकारी विभागों को पानी बचाने के लिए कड़े कदम उठाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।
इस दौरन कर्नाटक जल आपूर्ति और सीवेज बोर्ड की तरफ से कार धोने, बागवानी करने, निर्माण कार्य करने, वाटर फाउंटेन चलाने, सड़क निर्माण और रखरखाव के लिए पेयजल का इस्तेमाल पर रोक लगाई है। साथ ही इस आदेश का उल्लंघन करने पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा।
हाल ही की जारी एक रिपोर्ट की मानें तो, कलेक्टरों ने बंगलूरू शहर जिले के सभी तालुकों को सूखा प्रभावित घोषित कर दिया है। ऐसे में जल संकट को दूर करने के लिए निजी टैंकरों की आवश्यकता है। इस सप्ताह के शुरू में हुई एक आपात बैठक के अंतर्गत, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि सरकार अन्य कार्यों की तुलना में सिंचाई और जल प्रबंधन परियोजनाओं को प्राथमिकता देगी।
बता दें कि बंगलूरू और उसके आसपास के जिले बड़ी संख्या में वाटर टैंकरों पर निर्भर हैं और शहर में लगभग 3,500 वाटर टैंकर चालू हैं। हालांकि, इनमें से सिर्फ 10 प्रतिशत या 219 टैंकर ही सरकार के पास पंजीकृत हैं। ऐसे में राज्य सरकार की तरफ से टैंकर मालिकों के द्वारा ग्राहकों से ऊंची कीमत वसूलने के आरोपों के बीच वाटर टैंकरों के लिए कीमतें भी तय की हैं।
इसके अलावा बंगलूरू जिला प्रशासन की मानें तो, 6,000 लीटर के वाटर टैंकर की कीमत 5 किमी तक 600 रुपये, 8,000 लीटर के वाटर टैंकर की कीमत 700 रुपये और 12,000 लीटर के वाटर टैंकर की कीमत 1,000 रुपये तय होगी। जबकि, 5-10 किमी के बीच की दूरी के लिए 6,000 लीटर के वाटर टैंकर के लिए 750 रुपये, 8,000 लीटर के टैंकर के लिए 850 रुपये और 12,000 लीटर के टैंकर के लिए 1,200 रुपये तक कीमतें बढ़ी हैं।