नई दिल्ली: हर कोई अपनी गाड़ी से बेशुमार प्यार करता है. ऐसे में कई सारे लोग अपनी गाड़ी पर जरा भी धूल नहीं जमने देते हैं. इस तरह के लोग अपनी गाड़ी को समय-समय पर पॉलिश व वॉश कराते रहते हैं. बहरहाल, कई लोग ऐसे भी जो अपने काम आदि में इतने मसरूफ रहते हैं […]
नई दिल्ली: हर कोई अपनी गाड़ी से बेशुमार प्यार करता है. ऐसे में कई सारे लोग अपनी गाड़ी पर जरा भी धूल नहीं जमने देते हैं. इस तरह के लोग अपनी गाड़ी को समय-समय पर पॉलिश व वॉश कराते रहते हैं. बहरहाल, कई लोग ऐसे भी जो अपने काम आदि में इतने मसरूफ रहते हैं कि उनके पास समय पर कार साफ करवाने का समय नहीं चलता और फिर वह गंदी गाड़ी को लेकर ही ड्राइव करते रहते हैं.
अब आप अगर दूसरे तौर के शख्स हैं और आपकी गाड़ी अक्सर गंदी ही रहती है. तो आपके मन भी ख्याल आता होगा कि क्या गाड़ी सड़क पर चलाने से पुलिस आपका पुलिस चालान काट सकती है? तो आइये नियम इस बारे में क्या कहते हैं आपको हकीकत बताते हैं:
आपको हकीकत बता दें कि वर्तमान मोटर व्हीकल एक्ट में इस तरीके का कोई नियम मौजूद नहीं है, जिसके तहत गाड़ी के शीशे गंदे होने पर आपका चालान काटा जा सकता हो. जी हां, आपको हकीकत बता दें तो गाड़ी के शीशे गंदे होने पर किसी भी तरीके का चालान काटने का प्रावधान नहीं है. यही नहीं, बहुत पहले केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के ऑफिस ने भी इस मामले में ट्वीट किया था. ट्वीट के जरिये जानकारी दी गई थी कि मोटर व्हीकल एक्ट में गाड़ी के शीशे गंदे हो जाने पर चालान काटने का नियम नहीं है.
जारी किये गए इस ट्वीट में इन बातों का भी ज़िक्र किया गया था जिसमें कहा गया था कि मौजूदा व्हीकल एक्ट के तहत चप्पल पहनकर गाड़ी चलाने, लुंगी में गाड़ी चलाने या आधी बांह की शर्ट पहनकर गाड़ी चलाने पर भी किसी तरीके का चालान का नहीं है.