नई दिल्ली: सड़क पर टू-व्हीलर गाड़ी चलाते समय सिर्फ हेल्मेट पहनना और डॉक्यूमेंट साथ लेकर चलना ही काफी नहीं है. जी हां, आपको और भी कई सारे ट्रैफिक नियमों का पालन करना पड़ता है. ऐसे में अगर आप अपनी टू-व्हीलर में मोडिफिकेशन का शौक रखते हैं तो आपको और भी सर्तक हो जाने की जरूरत […]
नई दिल्ली: सड़क पर टू-व्हीलर गाड़ी चलाते समय सिर्फ हेल्मेट पहनना और डॉक्यूमेंट साथ लेकर चलना ही काफी नहीं है. जी हां, आपको और भी कई सारे ट्रैफिक नियमों का पालन करना पड़ता है. ऐसे में अगर आप अपनी टू-व्हीलर में मोडिफिकेशन का शौक रखते हैं तो आपको और भी सर्तक हो जाने की जरूरत है. ऐसा इसलिए क्योंकि पुलिस एक खास तरह के साइलेंसर और हॉर्न पर अब चालान काट रही है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने हाल ही में गाड़ियों में प्रेशर हॉर्न यानी कि तेज हॉर्न और मॉडिफाइड साइलेंसर का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए एक खास अभियान शुरू किया है. रिपोर्ट्स की मानें तो, नियम का उल्लंघन करते हुए पकड़े जाने पर लोगों पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.
दरसअल, हैवी हॉर्न यानी कि तेज़ हॉर्न और मोडिफाई साइलेंसर पर चालान का नियम है. क्योंकि मोडिफाइड साइलेंसर रजिस्ट्रेश सर्टिफिकेट के उल्लंघन के तहत आते हैं. इतना ही नहीं, इसके पीछे की वजह ये है कि इस तरह के मोडिफिकेशन से सबसे बड़ी समस्या नॉइस पॉलुशन की देखने को मिलती है. जबकि कई सारे लोग अपनी बाइक में तेज आवाज करने वाले होर्न व साइलेंसर लगवा लेते हैं. जिससे ध्वनि प्रदूषण और बाकी लोगों को परेशानी होती है.
गौरतलब है कि हॉर्न और साइलेंसर वाली समस्या सिर्फ टू-व्हीलर्स में ही नहीं, ब्लकि अन्य कई गाड़ियों में भी देखी गई है. पुलिस अधिकारीयों का कहना है कि प्रेशर हॉर्न या मोडिफाइड साइलेंसर का इस्तेमाल करने वालों का चालान काटा जाएगा. सोशल मीडिया पर कई लोगों ने पुलिस के इस फैसले की सराहना करते हुए कई सारे ट्वीट किए. इतना ही नहीं, एक यूजर ने लिखा कि प्लस मॉडिफाइड हेडलाइट्स और हाई बीम यूसेज के लिए भी ऐसा ही कोई कदम उठाये।