ऐप आधारित कैब सर्विस प्रोवाइडर अपने ग्राहकों को राइड शेयर करने की सुविधा पर बैन लग सकता है
नई दिल्ली: ऐप आधारित कैब सर्विस प्रोवाइडर अपने ग्राहकों को राइड शेयर करने की सुविधा पर बैन लग सकता है. असल में दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने सिटी टैक्सी स्किम 2017 के अंतगर्त जिस ड्रॉफ्ट को अंतिम रूप दिया है उसमें राइड शेयर सेवाओं को गैरकानूनी बताया गया है और इसे परमिट नहीं देने की बात कही गई है.
टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक सरकार का मानना है कि राइड शेयरिंग शहर के लिए फायदेमंद है, इससे कम पैसे में यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलती है साथ में रोड पर गाड़ियों में भी कमी होती है. लेकिन मौजूदा सिटी टैक्सी स्किम 2017 में ट्रैक्सी प्रोवाइडर केवल यात्रियों को एक जगह से दूसरे जगह तक ही छोड़ सकते हैं, उन्हें बीच में किसी यात्री को पिक करना ड्रॉप करने की अनुमति नहीं है.
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हालांकि इस ड्राफ्ट ने अभी केवल अंतिम रूप लिया है, लेकिन ट्रांसपोर्ट विभाग को पूरा भरोसा है कि राइड शेयरिंग को अनुमति नहीं मिलेगी. बता दें कि दिल्ली में ओला-उबर जैसी कंपनियां दिल्ली में ऐप आधारित कैब सर्विस प्रोवाइड करती हैं, जिसमें कुछ किलोमीटर की राइड के लिए फेयर निर्धारित रहता है. सरकारी ऑफिसर का कहना है कि हम एप आधारित कैब सेवाओं के ऑपरेशन को नियंत्रित करने की योजना बना रहे हैं.