Advertisement
  • होम
  • राज्य
  • मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बोला- पत्नी के साथ अप्राकृतिक संबंध क्राइम नहीं, रद्द की पति के खिलाफ याचिका

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बोला- पत्नी के साथ अप्राकृतिक संबंध क्राइम नहीं, रद्द की पति के खिलाफ याचिका

भोपाल: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक व्यक्ति के खिलाफ उसकी पत्नी द्वारा अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का आरोप लगाते हुए दर्ज की गई एफआईआर को रद्द कर दिया है. इस मामले में फैसला सुनाते समय कोर्ट ने कहा कि यह कानूनन अपराध नहीं है, क्योंकि उसके साथ महिला की शादी हुई थी. इस संबंध […]

Advertisement
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बोला- पत्नी के साथ अप्राकृतिक संबंध क्राइम नहीं, रद्द की पति के खिलाफ याचिका
  • May 4, 2024 5:30 pm Asia/KolkataIST, Updated 8 months ago

भोपाल: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक व्यक्ति के खिलाफ उसकी पत्नी द्वारा अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का आरोप लगाते हुए दर्ज की गई एफआईआर को रद्द कर दिया है. इस मामले में फैसला सुनाते समय कोर्ट ने कहा कि यह कानूनन अपराध नहीं है, क्योंकि उसके साथ महिला की शादी हुई थी. इस संबंध में जस्टिस जीएस अहलूवालिया की सिंगल बेंच ने कहा कि एक पति द्वारा कानूनी रूप से विवाहित पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध IPC की धारा 377 के तहत अपराध नहीं है, कोर्ट की राय है कि इस पर आगे विचार-विमर्श करने की कोई जरूरत नहीं है.

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा बुधवार को यह आदेश जारी किया गया और गुरुवार को वेबसाइट पर इसकी जानकारी अपलोड की गई. आदेश में कहा गया है कि अभी तक वैवाहिक बलात्कार को मान्यता नहीं दी गई है. इसलिए पुलिस स्टेशन कोतवाली में दर्ज एफआईआर और पति के खिलाफ आपराधिक मुकदमा रद्द किया जाता है. आपको बता दें कि आरोपी बनाए गए शख्स ने अपनी पत्नी की शिकायत पर अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी.

यह भी पढ़े-

Lok Sabha Election: बृजभूषण शरण सिंह का कटा टिकट लेकिन दबदबा बरकरार! बेटे करन का लड़ना तय

Advertisement