नई दिल्ली. राजधानी दिल्ली में 16 दिसंबर को हुए गैंगरेप में मामले में दोषी नाबालिग को अगले महीने रिहा किया जा रहा है. केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा कि दोषी किशोर की सजा नहीं बढ़ाई जा सकती क्योंकि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है. कानून के अनुसार दोषी को रिहा करना होगा क्योंकि अपराध के समय वह किशोर था.
गैंगरेप मामले में नाबालिग को तीन साल की सजा मिली थी जो इस साल इसी 15 दिसंबर पूरा हो रही है. बताया जा रहा है कि सुरक्षा कारणों की वजह से आरोपी को कुछ दिन पहले रिहा किया जा सकता है. सुरक्षा एजेंसियों को डर है कि कहीं भीड़ उस पर हमला न कर दे.
बता दें कि निर्भया कांड के दौरान साल 2012 में दोषी साढ़े 17 साल का था, और वह उन 6 लोगों में सबसे कम उम्र का था जिन्होंने निर्भया के साथ गैंगरेप किया. इस मामले में चार अन्य को मौत की सजा सुनाई गई है जबकि एक ने जेल में ही आत्महत्या कर ली थी.