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UP News: पूर्व सांसद धनंजय सिंह को HC ने दी जमानत, सजा पर रोक नहीं

लखनऊ। Dhananjay Singh News: जौनपुर से पूर्व सांसद धनंजय सिंह को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शनिवार को जमानत दे दी है। उच्च न्यायालय ने शनिवार को उनकी जमानत से जुड़ी याचिका पर दोपहर लगभग 12 बजे अपना फैसला सुनाया है। अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए उनको जमानत तो दे दी लेकिन सजा पर रोक […]

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UP News: पूर्व सांसद धनंजय सिंह को HC ने दी जमानत, सजा पर रोक नहीं
  • April 27, 2024 12:30 pm Asia/KolkataIST, Updated 8 months ago

लखनऊ। Dhananjay Singh News: जौनपुर से पूर्व सांसद धनंजय सिंह को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शनिवार को जमानत दे दी है। उच्च न्यायालय ने शनिवार को उनकी जमानत से जुड़ी याचिका पर दोपहर लगभग 12 बजे अपना फैसला सुनाया है। अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए उनको जमानत तो दे दी लेकिन सजा पर रोक नहीं लगाई है। इस वजह से वो अभी चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।

हाई कोर्ट ने दी जमानत

जौनपुर की स्पेशल कोर्ट ने धनंजय सिंह को 7 साल की सजा सुनाई थी। जिसके बाद उन्होंने कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में पिछले महीने याचिका दाखिल की थी। इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने 25 अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब शनिवार को अदालत ने इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए उनको जमानत दे दी है।

नहीं लड़ पाएंगे चुनाव

हालांकि उच्च न्यायालय से जमानत मिलने के बाद भी वह चुनाव नहीं लड़ पाएंगे क्योंकि अदालत ने उनकी सजा पर रोक नहीं लगाई है। अदालत ने पूर्व सांसद की सजा पर रोक लगाने से मना कर दिया है। इस मामले में हाईकोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया है।

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