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FDI लाने की समय-सीमा में छूट से मिला कंस्ट्रक्शन को फायदा

केंद्र सरकार ने 15 प्रमुख क्षेत्रों में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट(एफडीआई) नियमों में ढील की घोषणा कर दी है. इसके तहत एफआईपीबी की मंजूरी की सीमा 3,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5,000 करोड़ रुपए की गई है, वहीं रीजनल एयर सर्विस में विदेशी निवेश की सीमा को 49 फीसदी तक कर दिया गया है.

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  • November 22, 2015 2:51 pm Asia/KolkataIST, Updated 9 years ago
नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने 15 प्रमुख क्षेत्रों में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट(एफडीआई) नियमों में ढील की घोषणा कर दी है. इसके तहत एफआईपीबी की मंजूरी की सीमा 3,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5,000 करोड़ रुपए की गई है, वहीं रीजनल एयर सर्विस में विदेशी निवेश की सीमा को 49 फीसदी तक कर दिया गया है.
 
सरकार ने डिफेंस, ब्रॉडकास्टिंग, प्राइवेट बैंकिंग, एग्रीकल्चर, प्लांटेशन, माइनिंग, सिविल एविएशन, कंस्ट्रक्शन डवलपमेंट, सिंगल ब्रांड रिटेल, कैश एंड कैरी होलसेल और मैन्युफैक्चरिंग समेत 15 सेक्टरों में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाई है. सरकार ने ड्यूटी फ्री शॉपिंग पर एफडीआई के नियमों में भी ढील दी है. इसके साथ ही कंस्ट्रक्शन सेक्टर में पांच साल के भीतर एफडीआई लाने की शर्त को हटा लिया है. अब इस क्षेत्र में पांच साल बाद भी एफडीआई लाना मुमकिन होगा.

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