कातिल मां को कोर्ट ने दी सज़ा, प्राकृतिक मौत तक जेल में रखा जाए

नाजायज संबंधों के कारण अपने दो बच्चों की तकिए से मुंह दबाकर हत्या करने वाली एक महिला को राजस्थान की सीकर एडीजे कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा दी है. कोर्ट ने कहा है कि जब तक कातिल महिला की प्राकृतिक रुप से मौत न हो जाए उसे जेल में ही रखा जाए.

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कातिल मां को कोर्ट ने दी सज़ा, प्राकृतिक मौत तक जेल में रखा जाए

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  • November 22, 2015 6:51 am Asia/KolkataIST, Updated 9 years ago
सीकर. नाजायज संबंधों के कारण अपने दो बच्चों की तकिए से मुंह दबाकर हत्या करने वाली एक महिला को राजस्थान की सीकर एडीजे कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा दी है. कोर्ट ने कहा है कि जब तक कातिल महिला की प्राकृतिक रुप से मौत न हो जाए उसे जेल में ही रखा जाए.
 
दरअसल अक्टूबर साल 2013 में राज्य के रामगढ़ सेठान कस्बे में रहने वाली प्रिया के एक पुरूष से नाजायज संबंध थे. जिसके बाद उसने अपने तीन साल के बेटे ध्रुव और डेढ़ साल के आदित्य की तकिए से मुंह दबाकर हत्या कर दी थी और शवों को दफना दिया था. बच्चों की हत्या के शक के बाद महिला के पति ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी थी, जिसके बाद दोनों बच्चों के शव निकलवाकर पोस्टमार्टम करवाया गया तब जाकर महिला की करतूत सामने आई. 
 
मामला सामने आने के बाद कोर्ट ने आरोपी महिला को सजा सुनाते हुए कहा है कि जिस मां को भगवान का दर्जा दिया जाता है. जिसके साये में बच्चे अपने आप को सबसे ज्यादा सुरक्षित मानते हैं, उसी ने उन बच्चों की जान ले ली. ऐसी मां के लिए दया करना सही नहीं होगा.  
 
अदालत ने हालात को देखते हुए दोषी महिला को धारा 302 आईपीसी के तहत प्राकृतिक मुत्यु ना होने तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है

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