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SBI ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपा इलेक्टोरल बॉन्ड का सारा डेटा, सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश

नई दिल्ली: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा सारा डेटा चुनाव आयोग को सौंप दिया है. सुप्रीम कोर्ट को दिए अपने हलफनामे में एसबीआई ने ये जानकारी दी है. SBI ने कहा कि हमने अपनी तरफ से कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी है. हमने इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित सारी डिटेल निर्वाचन आयोग […]

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(Supreme Court-SBI)
  • March 21, 2024 5:20 pm Asia/KolkataIST, Updated 9 months ago

नई दिल्ली: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा सारा डेटा चुनाव आयोग को सौंप दिया है. सुप्रीम कोर्ट को दिए अपने हलफनामे में एसबीआई ने ये जानकारी दी है. SBI ने कहा कि हमने अपनी तरफ से कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी है. हमने इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित सारी डिटेल निर्वाचन आयोग को सौंप दी है.

SBI के चेयरमैन ने क्या कहा?

एसबीआई के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा ने उच्चतम न्यायालय में दायर अपने हलफनामे में कहा कि हमने अदालत के आदेश के मुताबिक चुनाव बॉन्ड्स से जुड़ी हुई सारी जानकारी को तय समय-सीमा यानी 21 मार्च की शाम 5 बजे से पहले चुनाव आयोग को उपलब्ध करा दिया है. जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड का अल्फा न्यूमेरिक नंबर यानी यूनीक नंबर, बॉन्ड की कीमत, खरीददार और भुगतान पाने वाली पार्टी का नाम, साथ ही अन्य सारी जानकारी शामिल है.

सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश

बता दें कि इससे पहले इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कड़ी फटकार लगाई थी. सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने एसबीआई से पूछा था कि क्या बैंक को अदालत का आदेश सही से समझ नहीं आया? इसके साथ ही जस्टिस चंद्रचूड़ ने बैंक की ओर से पेश हुए वकील को निर्देश दिया था कि एसबीआई 21 मार्च को शाम 5 बजे से पहले चुनावी बॉन्ड का सारा डेटा जारी करे.

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