नई दिल्ली. दिल्ली की एक स्थानीय कोर्ट ने चुनाव आयोग और दिल्ली यूनिवर्सिटी(डीयू) को निर्देश दिया है कि वह मनव संसाधन एंव विकास मंत्री स्मृति ईरानी की शैक्षिक योग्यता के दस्तावेज पेश करें. कोर्ट में एक याचिका दायर कर कहा गया है कि स्मृति ने अपने चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी दी है.
जानबूझकर गलत जानकारी देने वाले उम्मीदवार को जनप्रतिनिधित्व कानून और भारतीय दंड विधान के कानूनी प्रावधानों के तहत सजा हो सकती है. हालांकि मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट आकाश जैन ने शिकायतकर्ता अहमर खान की सीबीएसई को मंत्री के 10वीं कक्षा और 12वीं कक्षा के रिकॉर्ड पेश करने के निर्देश देने की दलील खारिज कर दी.