नई दिल्लीः कलकत्ता उच्च न्यायालय ने संदेशखाली छापेमारी में बंगाल सरकार को प्रवर्तन निदेशालय के अफसरों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने का आदेश जारी कर दिया है। ईडी ने बताया था कि संदेशखाली में टीएमसी नेता शाहजहां के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान हमला किया गया था जिसमें तीन अफसर घायल हो गए थे। […]
नई दिल्लीः कलकत्ता उच्च न्यायालय ने संदेशखाली छापेमारी में बंगाल सरकार को प्रवर्तन निदेशालय के अफसरों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने का आदेश जारी कर दिया है। ईडी ने बताया था कि संदेशखाली में टीएमसी नेता शाहजहां के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान हमला किया गया था जिसमें तीन अफसर घायल हो गए थे। बता दें कि टीएमसी नेता शांहजहां पर राशन घोटाले का आरोप है। वहीं इडी अधिकारियों ने अदालत से कहा कि उन्हें मालूम चला है कि इस घटना के संदर्भ में चार मामले दर्ज किए गए है।
यह घटना पांच जनवरी की है, जब ईडी के अधिकारियों ने उत्तर 24 परगना में राशन घोटाले मामले में तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां के आवास पर छापेमारी करने पहुंचे थे। इस घटना को लेकर ईडी के अधिकारियों ने अदालत को बताया कि घटना के संदर्भ में चार मामले दर्ज किए गए है। उन्होंने कहा कि एक मामला ईडी की तरफ से दर्ज कराया गया है बाकी तीन मामले उनके अधिकारियों के खिलाफ दर्ज कराया गया है।
बता दें कि पांच जनवरी को राशन वितरण घोटाला मामले की जांच के तहत टीएमसी नेता शाहजहां शेख के आवास पर जांच के दौरान उनके समर्थकों ने ईडी अधिकारियों पर हमला कर दिया। इस हमले में ईडी के तीन अफसर घायल हो गए थे। ईडी ने इस मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। वहीं, केंद्रीय जांच एजेंसी के खिलाफ टीएमसी नेता और राज्य पुलिस ने अन्य पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज किया है। वहीं ईडी अधिकारियों पर हुए हमले के बाद से ही तृणमूल नेता शाहजहां शेख फरार है।
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