नई दिल्ली: ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (एआईएमटीसी) के अध्यक्ष बाल मलकीत सिंह ने सोमवार (8 जनवरी) को ड्राइवरों की हड़ताल (Truck Drivers Protest) की अफवाहों पर स्पष्टीकरण देते हुए एक बयान जारी किया है. जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं भारत के सभी ट्रांसपोर्टरों, ड्राइवरों और लोगों को सूचित करना चाहता हूं कि यह […]
नई दिल्ली: ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (एआईएमटीसी) के अध्यक्ष बाल मलकीत सिंह ने सोमवार (8 जनवरी) को ड्राइवरों की हड़ताल (Truck Drivers Protest) की अफवाहों पर स्पष्टीकरण देते हुए एक बयान जारी किया है. जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं भारत के सभी ट्रांसपोर्टरों, ड्राइवरों और लोगों को सूचित करना चाहता हूं कि यह मुद्दा हल हो गया है. सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि यह कानून अब वैध नहीं है. उन्होंने कहा कि मैं अपील करता हूं आप किसी भी अफवाहों में न पड़ें और अपने रोजमर्रा के कार्यों को जारी रखें.
#WATCH | Mumbai, Maharashtra: Issuing a clarification statement on the rumours of driver's strike, All India Motor Transport Congress (AIMTC) President Bal Malkit Singh says, "AIMTC wants to give a clarification that there are rumours all over that there will be protests in the… pic.twitter.com/xSR22ZHZaK
— ANI (@ANI) January 8, 2024
बता दें कि ट्रक और बस ड्राइवर्स का प्रदर्शन 2 जनवरी को समाप्त हो गया. यह प्रदर्शन तब समाप्त हुआ जब केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने प्रोटेस्ट कर रहे ट्रक और बस ड्राइवरों को आश्वासन दिया कि हिट-एंड-संबंधी नए कानून को लागू करने से पहले उनके विचारों पर विचार किया जाएगा. इसके साथ ही गृह सचिव ने ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की, जिन्होंने नए कानून के खिलाफ सोमवार को हड़ताल की घोषणा की थी.
मालूम हो कि हाल ही में संसद में तीन आपराधिक न्याय विधेयक पारित किए गए. इसके तहत कई कानूनों में बदलाव किए गए. इसी क्रम में भारतीय न्याय संहिता के हिट एंड रन कानून के प्रावधान में भी बदलाव किया गया, जिसके तहत अगर लापरवाही या तेज स्पीड से गाड़ी चलाने के कारण दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है और आरोपी ड्राइवर पुलिस को सूचना दिए बिना ही मौके से फरार हो जाता है तो उसे 10 साल की जेल हो सकती है या 7 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है.
वहीं, अगर वह घटनास्थल से नहीं भागता है तो भी उसे 5 साल की सजा हो सकती है. नए कानून के तहत ये दोनों ही मामले गैर-जमानती हैं यानी केस होने के बाद आरोपी को जमानत नहीं मिलेगी. इसे ही लेकर देशभर में ट्रक और बस चालक हड़ताल (Truck Drivers Protest) कर रहे थे.
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