Indigo: इंडिगो पायलट ने खटखाया बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा, कृपाण ले जाने की उठाई मांग

नई दिल्लीः निजी एयरलाइन इंडिगो के एक कर्मचारी ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कर्मचारी ने हाईकोर्ट से मांग की है कि वह केंद्र सरकार को निर्देश दे कि उड़ान के दौरान कृपाण ले जाने की अनुमति दी जाए। बता दें, कृपाण एक घुमावदार ब्लेड वाला एक छाटो सा चाकू है। कृपाण सिख खालसा […]

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Indigo: इंडिगो पायलट ने खटखाया बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा, कृपाण ले जाने की उठाई मांग

Tuba Khan

  • December 13, 2023 8:32 am Asia/KolkataIST, Updated 11 months ago

नई दिल्लीः निजी एयरलाइन इंडिगो के एक कर्मचारी ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कर्मचारी ने हाईकोर्ट से मांग की है कि वह केंद्र सरकार को निर्देश दे कि उड़ान के दौरान कृपाण ले जाने की अनुमति दी जाए। बता दें, कृपाण एक घुमावदार ब्लेड वाला एक छाटो सा चाकू है। कृपाण सिख खालसा के पांच विशिष्ट लक्ष्णों में से एक माना जाता है।

क्या है पूरा मामला ?

इंडिगो का संचालन करने वाली इंटरग्लोब एविएशन के पायलट अंगद सिंह ने उच्च न्यायालय में याचिका पेश की है। अंगद ने अपनी याचिका में दावा भरा है कि उन्हें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के अधीन धार्मिक स्वतंत्रता है और इसी कारण से उन्हें कृपाण ले जाने का अधिकार है। मामले में जस्टिस नितिन साम्ब्रे और जस्टिस अभय मंत्री की पीठ ने सोमवार को केंद्र सरकार और एयरलाइन को नोटिस भेजकर उनसे जवाब की मांग की है। पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 29 जनवरी 2024 को रखी है।

मौलिक अधिकारों का हो रहा है हनन

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सिंह के वकील साहिल श्याम देवानी ने बताया कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों में संशोधन की आवश्यकता है। क्योंकि 12 मार्च 2022 को सरकार ने सिख यात्रियों को एक विशेष आकार के कृपाण ले जाने की इजाज़त दी थी। फिलहाल, हवाईअड्डों या एयरलाइंस में काम करने वाले कर्मचारियों को कृपाण ले जाने की अनुमति नहीं है। याचिका में अंगद ने दावा किया है कि यह नियम उनके मौलिक अधिकारों का हनन करने का कार्य करती है।

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