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Gyanvapi Case: ASI सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया स्वीकार

लखनऊ। ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्ष की याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। अब इस मामले को लेकर बुधवार को 11 बजे सुनवाई होगी। इस दौरान हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों को कोर्ट में मौजूद रहने के लिए कहा गया है। माना जा रहा है कि कोर्ट अपना […]

Gyanvapi Case: ASI सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया स्वीकार
  • July 25, 2023 4:01 pm Asia/KolkataIST, Updated 2 years ago

लखनऊ। ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्ष की याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। अब इस मामले को लेकर बुधवार को 11 बजे सुनवाई होगी। इस दौरान हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों को कोर्ट में मौजूद रहने के लिए कहा गया है। माना जा रहा है कि कोर्ट अपना फैसला कल ही सुना देगा। बता दें, वाराणसी जिला न्यायालय के आदेश  को चुनौती देने के लिए 22 मस्जिदों की देखभाल करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया था।

21 जुलाई को आया था आदेश

इससे पहले 21 जुलाई को हिंदू पक्ष की याचिका पर वाराणसी की जिला जज अदालत ने ज्ञानवापी एएसआई सर्वे कराने का आदेश दिया था। इसके बाद सोमवार की सुबह ज्ञानवापी का सर्वे भी शुरू हो गया था। इसी बीच मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर एएसआई सर्वे पर दो दिनों की रोक लगाते हुए मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाने की सलाह दी थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ही मुस्लिम पक्ष सर्वे पर रोक लगवाने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा है।