छत्तीसगढ़। लम्बे समय से दिल्ली की राउत एवेन्यू कोर्ट में छत्तीसगढ़ कोल ब्लॉक आवंटन के मामले में सुनवाई चल रही थी, जिसमें आज कोर्ट का फैसला आ गया है. कांग्रेस के पूर्व राज्य सभा सांसद विजय दर्डा समेत 5 अन्य लोगों को अदालत ने IPC की धारा 120B, 420 और भ्रष्टाचार से जुड़ी धाराओं के […]
छत्तीसगढ़। लम्बे समय से दिल्ली की राउत एवेन्यू कोर्ट में छत्तीसगढ़ कोल ब्लॉक आवंटन के मामले में सुनवाई चल रही थी, जिसमें आज कोर्ट का फैसला आ गया है. कांग्रेस के पूर्व राज्य सभा सांसद विजय दर्डा समेत 5 अन्य लोगों को अदालत ने IPC की धारा 120B, 420 और भ्रष्टाचार से जुड़ी धाराओं के तहत दोषी करार दिया है. अब कोर्ट 18 जुलाई को सजा का ऐलान करेगी.
न्यायालय ने विजय दर्डा, उनके बेटे देवेंद्र दर्डा, दो अधिकारी केएस क्रोफा, केसी सामरिया और डायरेक्टर मनोज कुमार जयसवाल, पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता को दोषी ठहराया है.
इससे पहले, CBI ने न्यायालय को बताया था कि जेएलडी यवतमाल एनर्जी लिमिटेड ने कागजी हेरफेर करके छत्तीसगढ़ में फतेहपुर ईस्ट कोल ब्लॉक हासिल किया था. इसमें उसने पात्रता शर्तों पर तथ्यों को छुपकर गलत तथ्य दिया. वही आगे सीबीआई ने यह भी बताया कि कोयला घोटाले के मामले में अभी तक कुल 13 लोगों को दोषी पाया गया है.
ईडी इस मामले में कई और लोगों से पूछताछ कर रही है. जिसमें उस समय के कलेक्टर रहे आईएएस रानू साहू का नाम भी है. ED द्वारा जिस तरह से अपनी जांच का दायरा आगे बढ़ाया जा रहा है, संभव है की भविष्य में और भी गिरफ्तारी हो.