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कर्नाटक: मुस्लिम महिलाओं को ‘बेबी फैक्ट्री’ कहने वाला RSS कार्यकर्ता गिरफ्तार

बेंगलुरूः मुस्लिम महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के कार्यकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है. ये पूरा मामला कर्नाटक के रायचूर शहर से सामने आया है जहां आरोपी कार्यकर्ता ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर एक कार्टून के जरिए मुस्लिम महिलाओं पर आपत्तिजनक टिपण्णी की थी. क्या है पूरा मामला? दरअसल […]

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कर्नाटक: मुस्लिम महिलाओं को ‘बेबी फैक्ट्री’ कहने वाला RSS कार्यकर्ता गिरफ्तार
  • June 2, 2023 3:26 pm Asia/KolkataIST, Updated 2 years ago

बेंगलुरूः मुस्लिम महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के कार्यकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है. ये पूरा मामला कर्नाटक के रायचूर शहर से सामने आया है जहां आरोपी कार्यकर्ता ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर एक कार्टून के जरिए मुस्लिम महिलाओं पर आपत्तिजनक टिपण्णी की थी.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल RSS कार्यकर्ता ने महिलाओं को ‘बच्चा करने की फैक्ट्री’ (Baby-Making Factory) कहकर मजाक उड़ाया था. लिंगासुगुर कस्बे के रहने वाले आरएसएस कार्यकर्ता को इसी संबंध में अब गिरफ्तार कर लिया गया है. कार्यकर्ता की पहचान राजू थुंबक के तौर पर हुई है जिनपर आज ये कार्रवाई हुई है. बता दें, आरएसएस कार्यकर्ता राजू थुंबक ने कल यानी गुरुवार को अपने व्हाट्सएप पर विवादित स्टेटस डाला था.

 

मुस्लिम समुदाय ने किया प्रदर्शन

RSS कार्यकर्ता के इस स्टेट्स को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों में काफी नाराज़गी देखने को मिल रही है जहां राजू थुंबक के खिलाफ भारी भीड़ ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया था. इतना ही नहीं थुंबक के व्हाट्सएप स्टेटस की एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी जिसमें उस विवादित कार्टून को भी देखा जा सकता है. इस विवादित स्टेटस के खिलाफ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बीते दिन लिंगसुर पुलिस थाने का घेराव भी किया और कार्यकर्ता पर कार्रवाई की मांग की गई. इसके बाद थाने में शिकायत दर्ज़ करवाई गई और तत्काल गिरफ्तारी से मामला शांत हुआ.

इन धाराओं में दर्ज़ हुआ मामला

कल यानी गुरुवार की देर रात शिकायत के आधार पर थुंबक को गिरफ्तार कर लिया गया. इसके बाद उसे शुक्रवार यानी आज मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर हिरासत में भेज दिया गया है. भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 295 (ए) के तहत स्थानीय पुलिस ने RSS कार्यकर्ता के खिलाफ मामला दर्ज़ किया है. 505 (1) (सी) (लोगों को उकसाने के इरादे से, या किसी भी वर्ग या समुदाय के व्यक्तियों को किसी अपराध करने के लिए उकसाने की संभावना) के तहत FIR दर्ज़ करवाई गई थी.

 

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