Assam: सीएम हिमंता का बड़ा ऐलान, राज्य से इस साल हट जाएगा AFSPA, क्या कहता है कानून

दिसपुर। असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा है कि इस साल राज्य से AFSPA कानून हट जाएगा. हिमंता ने साल 2023 के अंत तक आफ्सपा को हटाने का लक्ष्य रखा है. पूर्व सैन्य कर्मियों की ली जाएगी मदद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने आफ्सपा को लेकर […]

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Assam: सीएम हिमंता का बड़ा ऐलान, राज्य से इस साल हट जाएगा AFSPA, क्या कहता है कानून

SAURABH CHATURVEDI

  • May 22, 2023 10:39 pm Asia/KolkataIST, Updated 2 years ago

दिसपुर। असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा है कि इस साल राज्य से AFSPA कानून हट जाएगा. हिमंता ने साल 2023 के अंत तक आफ्सपा को हटाने का लक्ष्य रखा है.

पूर्व सैन्य कर्मियों की ली जाएगी मदद

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने आफ्सपा को लेकर एक बहुत ही बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि साल के अंत तक राज्य से AFSPA कानून को हटाने का लक्ष्य रखा है. वहीं पुलिस बल को ट्रेनिंग देने के लिए पूर्व सैन्यकर्मियों की भी मदद ली जाएगी. दरअसल असम से AFSPA हटाने की बहुत लंबे समय से मांग चल रही थी.

सेना को मिलती है महत्वपूर्ण ताकत

बता दें कि AFSPA एक ऐसा कानून है, जिसको अशांत इलाकों में लागू किया जाता है. इस कानून के तहत सुरक्षाबलों को एक महत्वपूर्ण ताकत दी जाती और सुरक्षाबल बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं. वहीं कई मामलों में बल प्रयोग का प्रावधान है.

जानें क्या कहता है AFSPA कानून

गौरतलब है कि पूर्वोत्तर राज्यों में सुरक्षाबलों की सहायता के लिए AFSPA को लागू किया गया था. ये कानून 11 सितंबर 1958 को पास हुआ था. इसके बाद जब जम्मू में 1989 में आतंकवाद बढ़ा तो यहां पर अगले ही साल यानी 1990 में AFSPA लागू कर दिया गया. इस कानून को लागू करने का अधिकार केवल केंद्र सरकार का होता है.

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