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Bihar: सुप्रीम कोर्ट ने पटना HC के फैसले पर रोक लगाने से किया इनकार

पटना। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार जातीय जनगणना के फैसले पर बड़ी टिप्पणी की है. जातीय जनगणना पर पटना हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मामला अभी उच्च न्यायालय में है और इसको लेकर अभी 3 जुलाई को सुनवाई भी होनी है. अगर इस मामले […]

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Bihar: सुप्रीम कोर्ट ने पटना HC के फैसले पर रोक लगाने से किया इनकार
  • May 18, 2023 3:41 pm Asia/KolkataIST, Updated 2 years ago

पटना। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार जातीय जनगणना के फैसले पर बड़ी टिप्पणी की है. जातीय जनगणना पर पटना हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मामला अभी उच्च न्यायालय में है और इसको लेकर अभी 3 जुलाई को सुनवाई भी होनी है. अगर इस मामले को लेकर हाईकोर्ट सुनवाई नहीं करता है तो हम 14 जुलाई को सुनवाई करेंगे.

जातीय जनगणना का 80 फीसदी काम पूरा

बता दें कि बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि जातीय जनगणना का 80 फीसदी काम पूरा हो चुका है, ऐसे में पटना हाईकोर्ट के आदेश को खारिज करके हमें 10 दिन और समय दिया जाए. इस बात पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें अभी ये देखना होगा कि ये सर्वे है या फिर जनगणना और इस डेटा को सरकार कैसे प्रोटेक्ट करेगी.

हाईकोर्ट के फैसले का करें इतंजार- SC

सुप्रीम कोर्ट में ये भी मुद्दा उठा कि बिहार सरकार वीडियो कॉऩ्फ्रेंसिंग के जरिए गणना कर रही थी. कोर्ट के अनुसार ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है. कोर्ट ने जनगणना कर रही एजेंसी का नाम भी पूछा है. जनगणना मामले को लेकर दो जजों की बेंच ने कहा कि अभी हाईकोर्ट के सुनवाई का इंतजार कीजिए.

HC ने जातीय जनगणना पर लगाई रोक

गौरतलब है कि बिहार सरकार ने पटना हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. दरअसल पटना हाईकोर्ट ने बिहार में जातीय गणना के सर्वे पर रोक लगा दी थी.

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