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Imran Khan को तुरंत रिहा करने का आदेश, पाक SC ने गिरफ्तारी को बताया गैरकानूनी

नई दिल्ली: तीन दिन के बवाल के बाद पकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को रिहा कर दिया है. पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को NAB की गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताते हुए पूर्व प्रधानमंत्री को रिहा कर दिया है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कल इमरान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने […]

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Imran Khan को तुरंत रिहा करने का आदेश, पाक SC ने गिरफ्तारी को बताया गैरकानूनी
  • May 11, 2023 6:37 pm Asia/KolkataIST, Updated 2 years ago

नई दिल्ली: तीन दिन के बवाल के बाद पकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को रिहा कर दिया है. पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को NAB की गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताते हुए पूर्व प्रधानमंत्री को रिहा कर दिया है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कल इमरान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश होना पड़ेगा. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को रिहा कर दिया है.

बता दें, मंगलवार को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और PTI के मुखिया को अल-कादिर ट्रस्ट मामले में NAB ने गिरफ्तार किया था. जिसके बाद पूरे देश में PTI समर्थकों ने इमरान खान की रिहाई को लेकर बवाल किया. ये हिंसक प्रदर्शन इतने घातक रहे कि इसमें अनाधिकारिक आंकड़ों के अनुसार सैंकड़ों लोग मारे गए. पूरे पकिस्तान में धारा 144 लगा दी गई थी.

गौरतलब है कि कोर्ट ने इमरान खान को एक घंटे के अंदर पेश करने के लिए कहा था. इसके बाद महज एक घंटे में पुलिस इमरान खान को लेकर कोर्ट पहुंची. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह भविष्य के लिए उदाहरण पेश करना चाहती है कि पाकिस्तान को जेल में नहीं बदला जा रहा है. साथ ही शीर्ष अदालत ने कोर्ट से इमरान खान की गिरफ़्तारी को लेकर निंदा भी की थी. ‘

गिरफ्तारी गैरकानूनी- सुप्रीम कोर्ट

पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी को लेकर अब पाकिस्तानी सेना को बड़ा झटका लगा है. गुरुवार को गिरफ्तारी के दो दिनों बाद सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई जिस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी को गैरकानूनी ठहराया है. कोर्ट ने कहा है कि इमरान खान को गिरफ्तार करने से पहले हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार से राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (NAB) को परमिशन लेनी चाहिए थी. लेकिन ऐसा नहीं हुआ इसलिए इमरान खान की गिरफ्तारी गैरकानूनी है.

 

इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि इस्लामाबाद में आपकी अर्जी पर सुनवाई होनी थी, क्या इस तरह से किसी को गिरफ्तार किया जा सकता है? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सुनवाई के दौरान कहा कि NAB ने कानून तोड़कर कोर्ट का अपमान किया है. NAB को कोर्ट देखेगी. दूसरी ओर वहीं, NAB की ओर से दलील दी गई कि यह बहुत ही संवेदनशील मामला है.

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