बृजभूषण सिंह पर सुनवाई, जानें क्या है यौन शोषण कानून?

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने भारतीय कुश्ती संघ (Wrestling Federation of India) के अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ FIR दर्ज की है। यह FIR दिल्ली पुलिस की कनॉट प्लेस शाखा द्वारा दर्ज की गई है। पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दो FIR दर्ज की है। पुलिस ने बृजभूषण शरण […]

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बृजभूषण सिंह पर सुनवाई, जानें क्या है यौन शोषण कानून?

Amisha Singh

  • April 29, 2023 4:52 pm Asia/KolkataIST, Updated 2 years ago

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने भारतीय कुश्ती संघ (Wrestling Federation of India) के अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ FIR दर्ज की है। यह FIR दिल्ली पुलिस की कनॉट प्लेस शाखा द्वारा दर्ज की गई है। पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दो FIR दर्ज की है। पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पॉक्सो एक्ट (POCSO ACT) के तहत मामला भी दर्ज किया है। पुलिस की दो टीमें इस मामले की तफ्तीश करेंगी।

 

➨ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज

दरअसल बृजभूषण शरण सिंह पर गंभीर आरोप लगाने वाली सात महिला पहलवानों में से एक नाबालिग है। नतीजतन बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ POCSO अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। अन्य मामलों में भी बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इस स्थिति में, बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी पक्की मानी जा रही है।

 

➨ POCSO एक्ट क्या होता है

2012 में पॉक्सो एक्ट (POCSO ACT) बनाया गया था। यह नाबालिग के यौन उत्पीड़न, यौन हमले और चाइल्ड पोर्नोग्राफी जैसे अपराधों पर लागू होता है। पॉक्सो एक्ट (POCSO ACT) का मकसद बच्चों को यौन अपराधियों से बचाना है। यह कानून 2012 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पारित किया गया था। वर्ष 2020 में बाल शोषण के खिलाफ सजा और भी गंभीर हो गई है।

 

➨ पॉक्सो एक्ट में कितने साल की जेल

POCSO कानून के तहत अपराधी को कम से कम तीन साल की कैद और जुर्माना हो सकता है। सेक्शन 8 के तहत यौन शोषण की सजा के लिए 3 से 5 साल की कैद और जुर्माना; जबकि धारा 12 में 3 साल तक की जेल की सजा और यौन उत्पीड़न के लिए जुर्माना है, धारा 10 में गंभीर यौन हमले के लिए 5 से 7 साल की कैद और जुर्माने का प्रावधान है।

 

 

➨ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई

दरअसल, शुक्रवार को दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट में भारतीय कुश्ती संघ (Wrestling Federation of India) के अध्यक्ष के खिलाफ FIR दर्ज करने पर सहमति जताई थी। यह सुनवाई शुक्रवार को दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों के अनुरोध पर हुई। बाद में, बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि वह पुलिस और कानून के साथ सहयोग करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने हमेशा कानून का सम्मान किया है।

 

➨ हो रही है गिरफ्तारी की मांग

वहीं धरने पर बैठे लड़ाकों ने कहा है कि वे FIR का स्वागत करते हैं लेकिन यह काफी नहीं है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जब तक बृजभूषण सिंह को गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। साक्षी मलिक ने कहा कि- हम सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के लिए उनका शुक्रिया अदा करते हैं। यह हमारे लिए जीत का पहला कदम है, लेकिन यह हमारे विरोध का अंत नहीं है।

 

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