सड़क पर ईद की नमाज पढ़ने के खिलाफ 1700 लोगों पर FIR, सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप

कानपुर: सड़क पर ईद की नमाज पढ़ने को लेकर उत्तर प्रदेश के कानपूर में 1700 लोगों के ख़िलाफ FIR दर्ज़ की गई है. ये सभी FIR 3 थानों में दर्ज़ की गई हैं. पुलिस ने आरोप लगाया है कि मनाही के बाद भी 22 अप्रैल यानी ईद के दिन जाजमऊ, बाबूपुरवा और बड़ी ईदगाह बेनाझाबर […]

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सड़क पर ईद की नमाज पढ़ने के खिलाफ 1700 लोगों पर FIR, सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप

Riya Kumari

  • April 27, 2023 9:36 pm Asia/KolkataIST, Updated 2 years ago

कानपुर: सड़क पर ईद की नमाज पढ़ने को लेकर उत्तर प्रदेश के कानपूर में 1700 लोगों के ख़िलाफ FIR दर्ज़ की गई है. ये सभी FIR 3 थानों में दर्ज़ की गई हैं. पुलिस ने आरोप लगाया है कि मनाही के बाद भी 22 अप्रैल यानी ईद के दिन जाजमऊ, बाबूपुरवा और बड़ी ईदगाह बेनाझाबर के बाहर हजारों लोगों ने सड़क पर नमाज पढ़ी. इस मामले को लेकर बाबूपुरवा में 40 से 50, जाजमऊ में 200 से 300 और बजरिया में 1500 नमाजियों के खिलाफ FIR दर्ज़ की गई है जिसमें ईदगाह कमेटी के सदस्यों को भी शामिल किया गया है.

पुलिस ने दिए थे पहले ही ऑर्डर्स

बेगमपुरवा चौकी प्रभारी बृजेश कुमार के अनुसार पीस कमेटी की ईद से पहले बैठक हुई थी जिसमें इलाके के लोगों को पहले ही बता दिया गया था कि सड़क पर नमाज ना पढ़ें. बवजूद इसके ईद की नमाज के समय कई नमाजियों ने बाहर सड़क पर नमाज अदा की. जबकि केवल ईदगाह और मस्जिद के अंदर ही नमाज पढ़ने की अनुमति थी. बैठक के दौरान ये भी कहा गया था कि यदि भीड़ की वजह से किसी नमाजी की नमाज छूट जाती है तो उसका इंतजाम पुलिस करेगी.

धारा-144 लागू थी, इसका पालन नहीं किया गया

बता दें, ईद के दिन 22 अप्रैल सुबह 8 बजे ईदगाह में नमाज शुरू होने से ठीक पहले तक हजारों लोगों की भीड़ अचानक ईदगाह के सामने सड़क पर जमा हो गई थी. मनाही के बाद भी इन लोगों ने सड़क पर चटाई बिछाकर नमाज पढ़नी शुरू कर दी जो पुलिस की रोक के बाद भी नहीं हटे. इतना ही नहीं इस दौरान मौके पर धारा-144 भी लागू थी. इस वजह से अब चौकी प्रभारी की शिकायत पर पुलिस ने ईदगाह कमेंटी के खिलाफ भी गंभीर धाराओं में FIR दर्ज़ कर जांच शुरू कर दी है. CCTV फुटेज के आधार पर सभी नमाज पढ़ने वालों की पहचान की गई है.

इन धाराओं के तहत दर्ज़ हुआ मामला

 

नमाजियों के खिलाफ बाबूपुरवा पुलिस ने धारा-186 (सरकारी काम में बाधा डालना, धारा-188 (धारा-144 का उल्लंघन कर भीड़ जुटाना), धारा-283 (भीड़ जुटाकर रास्ता रोकना), धारा- 341 (सदोष अवरोध) और लोक सेवा में बाधा डालना और धारा- 353 के तहत FIR दर्ज़ की है.

बता दें, अकेले मरकजी ईदगाह बेनाझाबर से ही ईदगाह कमेटी और उसके सदस्यों समेत 1500 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज़ की गई है. ये FIR बजरिया थाने में दर्ज़ हुई है जिसमें साफ़ कहा गया है कि इन लोगों ने पुलिसकर्मियों के मना करने के बाद भी सड़क पर बैठकर नमाज पढ़ी जिससे काफी समय तक ट्रैफिक रुक गया और सड़क पर जाम लग गया.

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