Anand Mohan Release: नीतीश सरकार के खिलाफ HC में जनहित याचिका दायर, जेल नियमों में किया बदलाव

पटना: बिहार के बाहुबली और पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई नीतीश सरकार के लिए बड़ी मुसीबत बन गई है. जहां पहले ही बिहार के मुख्यमंत्री पर जेल नियमों पर बदलाव किए जाने को लेकर भेदभाव के आरोप लग रहे थे अब उनके इस फैसले के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका भी दायर हो […]

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Anand Mohan Release: नीतीश सरकार के खिलाफ HC में जनहित याचिका दायर, जेल नियमों में किया बदलाव

Riya Kumari

  • April 26, 2023 10:29 pm Asia/KolkataIST, Updated 2 years ago

पटना: बिहार के बाहुबली और पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई नीतीश सरकार के लिए बड़ी मुसीबत बन गई है. जहां पहले ही बिहार के मुख्यमंत्री पर जेल नियमों पर बदलाव किए जाने को लेकर भेदभाव के आरोप लग रहे थे अब उनके इस फैसले के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका भी दायर हो गई है. ऐसे में रिहा होने के बाद भी आनंद मोहन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं.

मृत डीएम की पत्नी ने बताया अन्याय

जानकारी के अनुसार बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ दास ने पटना हाईकोर्ट में आनंद मोहन को दी गई रिहाई के विरोध में जनहित याचिका यानी पीआईएल दाखिल की है. पूर्व आईपीएस अमिताभ दास इस मामले में भाजपा से लेकर नीतीश कुमार तक पर जमकर हमला बोला है. गौरतलब है कि पूर्व सांसद 1994 में गोपालगंज के डीएम की हत्या मामले में जेल में बंद थे. नीतीश सरकार द्वारा हाल ही में जेल नियमों में बदलाव किया गया था इसके बाद उनकी रिहाई हुई. इसपर पहले ही मृत डीएम जी कृष्णैय्या की पत्नी उमा देवी पीएम से लेकर राष्ट्रपति तक से मामले में हस्तक्षेप करने की गुहार लगा चुकी हैं. अब आनंद मोहन की रिहाई को लेकर जनहित याचिका भी दायर की जा चुकी है.

 

सहरसा जेल पहुंचे आनंद मोहन

उधर बिहार के बाहुबली नेता ननद मेहता सिंह की रिहाई से जुड़ी सभी औपचारिकता शुरू हो गई है. उनकी रिहाई का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है जहां वह सहरसा पहुँच गए हैं. जानकारी के अनुसार पूर्व सांसद आनंद मोहन सहरसा के एक होटल में ठहरे. बुधवार को आनंद मोहन इस होटल से निकलकर पहले अपने आवास पहुचें और वहाँ से अपने समर्थकों से मुलाकात की.

इसके बाद आनंद मोहन अपने वकील से भी मिलें और खुद को सरेंडर करने जेल पहुंच गए. मीडिया के सवालों पर आनंद मोहन ने इस दौरान हाथ जोड़ लिए और हर सवाल पर कहा कि आपके सवालों को मेरा प्रणाम। जो भी बात करेंगे कल करेंगे. बता दें, बेटे की शादी के लिए पूर्व सांसद आनंद मोहन पहले से ही 15 दिनों की पैरोल पर चल रहे थे. आज यानी 25 अप्रैल को उनकी पैरोल ख़त्म हो गई है. इसके बाद वह खुद पैरोल सरेंडर करने सहरसा पहुंचे हैं जिसके बाद उनकी रिहाई की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. हालांकि अब याचिका दायर होने के बाद आनंद मोहन को रिहाई मिलने के बाद भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है.

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