सूरत। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आज मानहानि मामले में बड़ा झटका लगा। सूरत सेशंस कोर्ट ने कांग्रेस नेता की याचिका को खारिज कर दिया है। राहुल गांधी ने कोर्ट से मोदी सरनेम मामले में मिली दो साल की सजा पर रोक लगाने की मांग की थी, जिससे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सेशंस […]
सूरत। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आज मानहानि मामले में बड़ा झटका लगा। सूरत सेशंस कोर्ट ने कांग्रेस नेता की याचिका को खारिज कर दिया है। राहुल गांधी ने कोर्ट से मोदी सरनेम मामले में मिली दो साल की सजा पर रोक लगाने की मांग की थी, जिससे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सेशंस कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है। बता दें कि अर्जी खारिज होने के बाद अब राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल नहीं हो पाएगी।
इससे पहले एडिशनल सेशन कोर्ट जज आरपी मोगेरा ने सुनवाई के दौरान राहुल गांधी को कोर्ट में मौजूद न रहने की छूट दी थी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के वकील आरएस चीमा ने कहा था कि मोदी सरनेम वाली टिप्पणी को लेकर मानहानि का केस उचित नहीं था। इसके साथ ही इस मामले में अधिकतम सजा सुनाए जाने की भी जरूरत नहीं थी।
राहुल के वकील आरएस चीमा ने कहा था कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 389 में अपील लंबित होने पर सजा के निलंबन का प्रावधान है। चीमा ने कहा कि सत्ता एक अपवाद है, लेकिन अदालत को सजा के परिणामों पर विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसी सजा मिलना अन्याय है, कोर्ट को विचार करना चाहिए कि क्या इससे दोषी को ज्यादा नुकसान होगा।
उधर, राहुल के खिलाफ केस करने वाले बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने कोर्ट में दाखिल अपने जवाब में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष की याचिका का विरोध किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बार-बार मानहानि वाला बयान देने के आदी हैं। बता दें कि कोर्ट ने राहुल को इस मामले में 3 अप्रैल को 15 हजार के मुचलके पर अंतरिम जमानत दे दी थी।
गौरतलब है कि, मोदी सरनेम वाले मामले में पिछले महीने 23 मार्च को कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। सजा सुनाए जाने के कुछ देर बाद ही उन्हें 30 दिन की जमानत मिल गई थी। इसके बाद अगले दिन उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी। राहुल गांधी 2019 के लोकसभा चुनाव में केरल की वायनाड संसदीय सीट से सांसद चुने गए थे।