Rahul Gandhi Disqualified: मोदी सरनेम मामले में कल सूरत जाएंगे राहुल, सजा के खिलाफ दायर करेंगे याचिका

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 3 अप्रैल यानि सोमवार को मोदी सरनेम मानहानि मामले में हुई दो साल की सजा के खिलाफ सूरत कोर्ट जा सकते है। पिछले दिनों राहुला गांधी को सीजेएम कोर्ट ने मोदी सरनेम मामले में दो साल की सजा सुनाई थी। इस सजा को कोर्ट में चुनौती देने के लिए […]

Advertisement
Rahul Gandhi Disqualified: मोदी सरनेम मामले में कल सूरत जाएंगे राहुल, सजा के खिलाफ दायर करेंगे याचिका

Vikas Rana

  • April 2, 2023 1:00 pm Asia/KolkataIST, Updated 2 years ago

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 3 अप्रैल यानि सोमवार को मोदी सरनेम मानहानि मामले में हुई दो साल की सजा के खिलाफ सूरत कोर्ट जा सकते है। पिछले दिनों राहुला गांधी को सीजेएम कोर्ट ने मोदी सरनेम मामले में दो साल की सजा सुनाई थी। इस सजा को कोर्ट में चुनौती देने के लिए राहुल को एक महीनेका समय भी दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका तैयार हो चुकी है। इस सोमवार को राहुल गांधी सूरत कोर्ट पहुंचकर दाखिल कर सकते हैं।

क्या है पूरा मामला ?

बता दें, राहुल गांधी ने 2019 के आम चुनावों से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा में मोदी सरनेम को लेकर एक टिप्पणी की थी जिसके बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। राहुल गांधी ने कहा था कि क्यों सभी चोरों का उपनाम मोदी ही होता है ? राहुल गांधी की इस टिप्पणी के बाद भारतीय जनता पार्टी के विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पुरनेश मोदी ने कोर्ट में याचिका दायर की थी।

इसके बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता को भी रद्द कर दिया गया था। नियम के अनुसार अगर किसी सांसद या विधायक को दो साल या इससे अधिक की सजा होती है तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। जिसके बाद फैसले के अगले ही दिन लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की सदस्यता जाने का आदेश जारी कर दिया था।

इसके अलावा राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य करार दिए जाने के बाद सरकार की ओर से आवंटित बंगला खाली करना को कहा गया है। इस संबंध में उन्हें लोकसभा आवास समिति ने भी नोटिस जारी कर दिया गया था। नोटिस में राहुल गांधी को 22 अप्रैल तक 12 तुगलक रोड स्थित सरकारी बंगला खाली करने को कहा गया है।

 

Advertisement