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Delhi liquor scam: फिर खारिज हुई मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका

नई दिल्ली: कथित शराब घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को फिलहाल के लिए कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है. आज यानी शुक्रवार (31 मार्च) को दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी. हालांकि निचली अदालत के इस फैसले के खिलाफ उपमुख्यमंत्री सिसोदिया […]

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Delhi liquor scam: फिर खारिज हुई मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका
  • March 31, 2023 4:37 pm Asia/KolkataIST, Updated 2 years ago

नई दिल्ली: कथित शराब घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को फिलहाल के लिए कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है. आज यानी शुक्रवार (31 मार्च) को दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी. हालांकि निचली अदालत के इस फैसले के खिलाफ उपमुख्यमंत्री सिसोदिया हाईकोर्ट का रुख करेंगे. सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में मनीष सिसोदिया ने जमानत याचिका दायर की थी.

 

एक सप्ताह पहले ही इस मामले में कोर्ट की सुनवाई हुई थी जिसके बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. पिछले सप्ताह CBI ने शराब घोटाला मामले का विवरण और गवाहों के बयान भी कोर्ट में पेश किए थे. दूसरी ओर सिसोदिया की ओर दाखिल जमानत याचिका में CBI की गिरफ्तारी का विरोध किया गया था जहां कहा गया था कि रिकवरी पहले ही की जा चुकी है. शराब नीति घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने AAP नेता को ईडी मामले में 5 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बता दें कि, सिसोदिया की हिरासत की अवधि आज समाप्त हो रही थी, जिसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें कोर्ट में पेश किया था।

 

27 फरवरी को कोर्ट में पेश किया था

बता दें कि, 26 फरवरी को गिरफ्तारी के बाद अगले दिन 27 फरवरी को सीबीआई ने पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया को कोर्ट में पेश किया था। जिसके बाद कोर्ट ने सिसोदिया को 4 मार्च तक के लिए सीबीआई रिमांड में भेज दिया था। फिर 4 मार्च को कोर्ट ने 2 दिन की और कस्टडी एजेंसी को दे दी थी।

न्यायिक हिरासत में तिहाड़ भेजा गया

इसके बाद 6 मार्च को सुनवाई के दौरान अदालत में सीबीआई ने सिसोदिया की और रिमांड नहीं मांगी। लेकिन अगले 15 दिनों में जरूरत पड़ने पर दोबारा कस्टडी मांगने की बात कही। जिसके बाद कोर्ट ने AAP नेता को 20 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया, जहां से उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गिरफ्तार कर लिया।

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