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उम्रकैद मिलने के बाद साबरमती जेल के लिए रवाना हुआ अतीक, सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम

प्रयागराज। माफिया अतीक अहमद को उम्रकैद की सजा मिलने के बाद अब यूपी का काफिला गुजरात के लिए रवाना हो गया है. गौरतलब है कि आज माफिया अतीक अहमद को 17 साल पुराने उमेश पाल अपहरण मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. इस दौरान अतीक ने कोर्ट को उसे साबरमती जेल भेजने […]

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उम्रकैद मिलने के बाद साबरमती जेल के लिए रवाना हुआ अतीक, सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम
  • March 28, 2023 6:40 pm Asia/KolkataIST, Updated 2 years ago

प्रयागराज। माफिया अतीक अहमद को उम्रकैद की सजा मिलने के बाद अब यूपी का काफिला गुजरात के लिए रवाना हो गया है. गौरतलब है कि आज माफिया अतीक अहमद को 17 साल पुराने उमेश पाल अपहरण मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. इस दौरान अतीक ने कोर्ट को उसे साबरमती जेल भेजने की अपील की थी. अब अतीक को साबरमती जेल के लिए वापस यूपी से गुजरात भेजा जा रहा है. बता दें, हत्याकांड मामले में पुलिस को अतीक की कस्टडी नहीं मिली है इस कारण उसे वापस साबरमती भेजा जा रहा है. दूसरी ओर उसके भाई अशरफ और हनीफ को भी उनकी जेलों में वापस भेजा जा रहा है जहां अशरफ को बरेली जेल और हनीफ को चित्रकूट जेल के लिए रवाना कर दिया गया है. इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी है.

 

फैसले को चुनौती देगा माफिया

दरअसल उम्रकैद की सजा सुनाए जाने के बाद माफिया अतीक और उसके दोनों साथियों को प्रयागराज की नैनी जेल में रखा जाना था. लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि अतीक प्रयागराज की एमपी-एमएलए अदालत के दोषी करार दिए जाने के बाद ऊपरी अदालत में जाएगा. जानकारी के अनुसार दोषी करार दिए जाने के बाद अतीक ने कोर्ट से गुजारिश करते हुए कहा, ‘मुझे साबरमती जेल में ही भेज दो, मुझे यहां नहीं रहना, पुलिस मुझपर केस लाद देगी.’ हालांकि अतीक की इस गुजारिश पर कोर्ट ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी. कुछ देर बाद ही अतीक को लेकर पुलिस प्रयागराज की नैनी जेल पहुंच गई लेकिन वहाँ से अतीक की वैन में पानी की बोतल समेत कई सामान रखे गए और उसे साबरमती के लिए रवाना किया गया.

अन्य सात को किया बरी

अतीक अहमद के वकील ने कहा है कि दोषी करार दिए जाने के फैसले पर वह ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे. गौरतलब है कि साल 2006 ,में अतीक और उसके सहयोगियों पर राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल को अगवा करने का आरोप लगाया गया था. इस मामले में अतीक के भाई अशरफ समेत 7 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया है.

साल 2006 में उमेश पाल के अपहरण मामले को लेकर आज प्रयागराज कोर्ट ने फैसला सुनाया है. जिसमें अतीक और उसके कुछ गुर्गे शामिल थे. उनपर उमेश पाल को अगवाह कर जबरदस्ती हलफनामा दिलवाकर गवाही बदलवाने का आरोप था जिसे सिद्ध करते हुए कोर्ट ने अतीक और उसके दो साथियों को सजा सुनाई है. इसी बीच एक हैरान कर देने वाला वाकया भी कोर्ट रूम के बाहर देखा गया जहां अतीक और उसके सहयोगियों को जूतों की माला पहनाने के लिए एक अधिवक्ता पहुंचा था.

 

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