बीजिंग. चीन के अपराध कानून में हुए संशोधन को रविवार को लागू कर दिया गया. इसके साथ ही अब देश में पुरुषों का यौन शोषण अपराध की श्रेणी में आ गया है.
पहले के कानून के मुताबकि, ‘अन्य’ पर अश्लील हरकतों या उनके यौन शोषण के लिए पुरुषों या महिलाओं के खिलाफ अब न्यूनतम पांच साल कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है. पहले के कानून में ‘अन्य’ से अभिप्राय सिर्फ महिलाओं से था. शीर्ष विधायिका ने कानून में इस संशोधन को अगस्त महीने में पारित किया था.
गौरतलब है कि रविवार तक पुरुषों के यौन शोषण पर मामला दायर करना मुश्किल था, क्योंकि कानून में इसे अपराध नहीं माना जाता था.
साल 2010 में एक सुरक्षागार्ड ने कर्मचारी आवास में अपने पुरुष सहकर्मी के साथ दुष्कर्म किया था. उस पर दुष्कर्म का मामला दायर होने के बजाए अपराधी पर इरादतन चोट पहुंचाने का अपेक्षाकृत हल्का आरोप तय किया गया, जिसमें उसे सिर्फ 12 महीने कैद की सजा सुनाई गई.
संशोधित कानून में कम उम्र की वेश्याओं के साथ यौन संबंधों को अब दुष्कर्म की श्रेणी में रखा गया है.
पुराने कानून के तहत 14 वर्ष से कम उम्र की वेश्याओं के साथ यौन संबंध बनाने पर दोषियों को अधिकतम 15 साल जेल सजा का प्रावधान है और किसी बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का दोषी पाए जाने पर मृत्युदंड सुनाया जा सकता है.