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क्या बवाली बयान पर राहुल गाँधी की लोकसभा सदस्यता जा सकती है? जानें नियम

नई दिल्ली: ब्रिटेन दौरे के दौरान राहुल गाँधी ने भारतीय लोकतंत्र को लेकर जो कहा उसके बाद देश में संसद से लेकर सड़कों तक हंगामा हो गया है। सत्तारूढ़ बीजेपी ने तय किया है कि अगर कांग्रेस नेता राहुल माफी नहीं माँगते हैं तो उन्हें लोकसभा से निलंबित कर दिया जाए। ऐसी कौन सी स्थिति […]

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क्या बवाली बयान पर राहुल गाँधी की लोकसभा सदस्यता जा सकती है? जानें नियम
  • March 17, 2023 10:28 pm Asia/KolkataIST, Updated 2 years ago

नई दिल्ली: ब्रिटेन दौरे के दौरान राहुल गाँधी ने भारतीय लोकतंत्र को लेकर जो कहा उसके बाद देश में संसद से लेकर सड़कों तक हंगामा हो गया है। सत्तारूढ़ बीजेपी ने तय किया है कि अगर कांग्रेस नेता राहुल माफी नहीं माँगते हैं तो उन्हें लोकसभा से निलंबित कर दिया जाए। ऐसी कौन सी स्थिति होगी जहाँ राहुल को निलंबित किया जा सकता है? ऐसे में आइए जानते हैं कि कौन से नियम इसके लिए हथियार बन सकते हैं।

जानकारी के लिए बता दें, इसे लेकर बीजेपी ने लोकसभा स्पीकर से संपर्क किया। इसके लिए प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। वह उन प्रावधानों की जाँच कर रहे हैं जिनके तहत केरल के वायनाड से सांसद राहुल गाँधी को निलंबित किया जा सकता है। बीजेपी इस मामले में काफी आक्रामक नजर आ रही है।

➨ भाजपा चाहती राहुल माँगें माफ़ी

दरअसल, बीजेपी इसके लिए एक विशेष कमेटी बनाना चाहती है। यह समिति उसी तरह बनेगी जैसे वर्ष 2005 में लोकसभा में आवेदन नोट जारी करने के लिए एक विशेष समिति बनाई गई थी। इसका गठन पवन कुमार बंसल के मार्गदर्शन में किया गया था। इस कमेटी ने 10 लोकसभा सांसदों की जाँच की जिन्होंने पैसे लेकर संसद में सवाल पूछे और बाद में उन्हें लोकसभा से बाहर कर दिया गया।

 

➨ सवाल: बीजेपी इस समस्या को गंभीर क्यों मानती है?

भाजपा का कहना है कि मामला गंभीर है क्योंकि यह देशद्रोह की श्रेणी में आता है, न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि पार्टी इस संबंध में सभी संभावित विकल्पों, कानूनों और तरीकों का मूल्यांकन कर रही है। उनका मानना ​​है कि राहुल गाँधी ने विदेश जाकर देश का अपमान किया है, यह गंभीर है। उनकी भाषा वही है जो देशद्रोही लोगों की है।

 

➨ सवाल: इस पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने स्पीकर को कौन-सा नोटिस दिया है?

नियम 223 के तहत किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त करने के लिए उसके खिलाफ प्रस्ताव दाखिल करने के लिए लोकसभा में मुकदमा दायर किया जा सकता है। भाजपा सांसद का मानना ​​है कि यह नोटिस राहुल के विदेश में दिए गए भाषण के नियमानुसार सही है।

 

➨ सवाल: अच्छा, नियम 223 क्या कहता है?

लोकसभा का अनुच्छेद 223 एक सांसद के अधिकारों की व्याख्या करता है। इसके अनुसार यदि कोई सदस्य लोकसभा के सदस्य के रूप में अनैतिक और अनुचित व्यवहार करता है तो उसे अविश्वास प्रस्ताव दाखिल करके हटाया जा सकता है। इस प्रावधान के आधार पर एक विशेष जाँच आयोग की स्थापना की भी परिकल्पना की गई है ताकि संसद और लोकतंत्र की गरिमा की रक्षा की जा सके।

लेकिन इस नियम के तहत या सेंसरशिप स्पीकर की अनुमति से इस मामले पर कोई भी सवाल किसी सदस्य द्वारा उठाया या व्यक्त किया जा सकता है। समीक्षा समिति अधिकार के उल्लंघन के लिए किसी भी सांसद को मंजूरी देने का अधिकार दे सकती है। इससे फटकार और जेल हो सकती है, हालाँकि यह इसकी गंभीरता पर निर्भर करता है।

 

➨ सवाल: क्या राहुल गांधी को लोकसभा से निकाला जा सकता है?

ऐसा पहले एक बार हुआ था जब 1976 में सुब्रमण्यम स्वामी ने ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा में भारत के खिलाफ कुछ टिप्पणियाँ की थीं।

 

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