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Delhi Mayor Election: 22 फरवरी को होगा दिल्ली मेयर का चुनाव, CM केजरीवाल के प्रस्ताव को LG ने दी मंजूरी

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में मेयर चुनाव की नई तारीखों का आज ऐलान हो गया। उप राज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के 22 फरवरी को चुनाव कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बता दें कि इससे पहले शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नगर निगम (एमसीडी) के […]

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Delhi Mayor Election: 22 फरवरी को होगा दिल्ली मेयर का चुनाव, CM केजरीवाल के प्रस्ताव को LG ने दी मंजूरी
  • February 18, 2023 5:11 pm Asia/KolkataIST, Updated 2 years ago

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में मेयर चुनाव की नई तारीखों का आज ऐलान हो गया। उप राज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के 22 फरवरी को चुनाव कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बता दें कि इससे पहले शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नगर निगम (एमसीडी) के मनोनीत सदस्य मेयर चुनाव में मतदान नहीं कर सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट के इस फैसले को दिल्ली की जनता और जनतंत्र की बड़ी जीत बताया है।

अपने पद से हटें एलजी वीके सक्सेना

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी ने कहा कि ये लोकतंत्र की जीत है। अब ढाई महीने के बाद आखिरकार दिल्ली में मेयर का चुनाव होगा। इसके साथ ही आप ने बीजेपी और दिल्ली एलजी के ऊपर अवैध रूप से नगरपालिका को नियंत्रित करने का आरोप लगाया। पार्टी ने एलजी वीके सक्सेना से पद से हटने की भी मांग की। आप एमसीडी के प्रभारी दुर्गेश पाठक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि दिल्ली एलजी को अपने पद पर रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए।

बीजेपी को अब विपक्ष में बैठना होगा

दुर्गेश पाठक ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आने वाले दिनों में याद रखा जाएगा। इससे जनता का न्यायपालिका में विश्वास बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि अब भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष में ही बैठना पड़ेगा। बता दें कि इससे पहले शुक्रवार को ही चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने 24 घंटे के अंदर एमसीडी की पहली बैठक बुलाने और मेयर, डिप्टी मेयर के साथ ही स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव की तारीख तय करने का आदेश जारी किया था।

चार बार हो चुकी है चुनाव की घोषणा

बता दें कि अब तक दिल्ली महापौर के चुनाव के लिए चार बार तारीखों की घोषणा हो चुकी है। इसके साथ ही तीन बार महापौर चुनाव के लिए सदन की बैठक भी हो चुकी है। लेकिन अभी तक दिल्ली वालों को महापौर नहीं मिल पाया है। ये पहली बार हुआ है कि नगर निगम चुनाव होने के करीब 2 महीने बाद भी महापौर का निर्वाचन नहीं हो पाया और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया।

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